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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

खेमका ने की शिकायत, बीमा कंपनी पर लगा 10 हजार का जुर्माना

By Atul GuptaEdited By:
Published: Wed, 18 May 2016 02:07 AM (IST)Updated: Wed, 18 May 2016 08:15 AM (IST)

खेमका ने सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दी।

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चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। हरियाणा के वरिष्ठ आइएएस अशोक खेमका की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

खेमका ने शिकायत की थी कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने उनकाइंश्योर्ड टीवी खराब होने के बाद पूरा क्लेम नहीं दिया। खेमका ने पत्‌नी के साथ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से 4 अक्टूबर 2014 से 3 अक्टूबर 2015 की अवधि के लिए हाउस होल्डर्स पैकेज इंश्योरेंस कराई थी।

इंश्योरेंस में उनके टीवी सेट को 23 हजार रुपये में कवर किया गया था। कंपनी ने टीवी सेट के डेमेज को इंश्योर्ड किया था। 3 जून, 2015 को खेमका ने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि उनका टीवी खराब हो गया है और इसे ठीक कराने के लिए उन्होंने सर्विस सेंटर में भेज दिया है। सर्विस सेंटर ने टीवी की रिपेयर का खर्च 14,462 बताया, लेकिन बाद में इन्कार कर दिया कि टीवी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो पार्ट खराब हुआ है वह सर्विस सेंटर के वेयरहाउस में आना बंद हो गया है।

खेमका ने ये बात इंश्योरेंस कंपनी को बताई, लेकिन कंपनी ने उन्हें 23 हजार रुपये का क्लेम देने की बजाय 11450 रुपये का क्लेम दे दिया। खेमका ने सेवा में कोताही का आरोप लगाते हुए इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर कर दी।

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