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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 13, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

हाई काेर्ट ने फिर किया आरक्षण पर लगी रोक हटाने से इन्कार

By Kamlesh BhattEdited By:
Updated: Mon, 13 Jun 2016 08:26 PM (IST)

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी।

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जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जाट आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट की अवकाश पीठ (वेकेशन बेंच) ने सोमवार को हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई की। मामले पर अगली सुनवाई अब 17 जून को होगी। गत सप्ताह भी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

गत सप्ताह भी हरियाणा सरकार ने राज्य में चल रही विभिन्न विभागों की भर्ती और शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया का हवाला देते हुए आरक्षण पर लगी रोक हटाने की अपील की थी । पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट सामान्य पीठ ने हरियाणा सरकार द्वारा स्टे हटाने के लिए दाखिल की गई अर्जी पर याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया था और सुनवाई वोकेशन बेंच को सौंप दी थी।

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हरियाणा सरकार की आेर से कहा गया कि आरक्षण पर रोक के आदेश के कारण हजारों नियुक्तियों के लिए चल रही प्रक्रिया थम जाएगी। इसके साथ ही शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी, क्योंकि ये दाखिले आरक्षण प्रावधानों के तहत होनी है।

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