विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

सुरजेवाला ने गैंगस्‍टर सुरेंद्र ग्‍योंग से बताया जान को खतरा, हाई कार्ट से मांगी सुरक्षा

By Sunil Kumar JhaEdited By:
Updated: Mon, 11 Jul 2016 03:38 PM (IST)

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपनी जान को कुख्‍यात गैंगस्‍टर सुरेंद्र ग्‍योंग से अपनी जान को खतरा बताया है। उनकी सुरक्षा की मांग पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

News Article Hero Image

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। हरियाणा के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कुख्यात बदमाश व गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग से अपनी जान को खतरा बताया है। उन्हाेंने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुरक्षा मांगी है। उन्होंने याचिका में कहा है कि उनकाे पहले सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार ने उसे वापस ले लिया है। हाई कोर्ट ने साेमवार को इस पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुरजेवालाने सीआइएसएफ की सुरक्षा दिलाने की मांग की है।

हाई काेर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 19 जुलाई को मांगा जवाब

कई आपराधिक वारदात में वांछित सुरेंद्र ग्योंग से अभी फरार है और पुलिस के लाख प्रयास के बावजूद पकड़ा नहीं जा सका है। ग्योंग पिछले दिनों पकड़ा गया था अौर जेल में था, लेकिन पैराेल लेकर बाहर आने के बाद फरार हो गया।

पढ़ें : सुषमा के ट्वीट से विदेशी बहू की उम्मीदों को पंख, नहीं छूटेगा पिया का घर

हाई कोर्ट ने केंद्र व हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया

रणदीप सुरजेवाला अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैथल से विधायक हैं। हाई कोर्ट में दायर याचिका में रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनकी जान पर खतरा देखते हुए सरकार ने उनको पहले सुरक्षा दे रखी थी, केंद्र व राज्य की वर्तमान सरकार ने इसे वापस ले लिया है। उनकी सुरक्षा में तैनात एक इंस्पेक्टर काे वापस बुला लिया गया है।

पढ़ें : विज का ट्वीट बम, तिरंगे से मिलते जुलते सभी पार्टियों के झंडों पर लगे प्रतिबंध

सुरजेवाला ने कहा है फरार कुख्यात बदमाश सुरेंद्र ग्योंग से उनकी जान को गंभीर खतरा है। इसलिए उन्हें तुरंत सुरक्षा मुहैया कराई जाए। सुरजेवाला कैथल से विधायक हैं और सुरेंद्र ग्योंग भी कैथल का है। हाई कोर्ट ने साेमवार को याचिका पर सुनवाई की। हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर केंद्र और हरियाणा सरकार को नेाटिस जारी कर 19 जुलाई को जवाब तलब किया है।

पढ़ें : सीएम मनोहर लाल को लेकर आपस में उलझेे कांग्रेसी