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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 22, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    अवैध खनन न रुका तो डीजीपी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

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    Updated: Thu, 22 Sep 2016 10:39 AM (GMT+05:30)

    ह‍िमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ उचित कार्रवाई न होने पर सख्‍ती द‍िखाई है। हाईकोर्ट ने इसको लेकर अध‍िकार‍ियों पर ही का ...और पढ़ें

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    शिमला [जेएनएन] : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में सक्रिय खनन माफिया के खिलाफ उचित कार्रवाई न होने पर स्पष्ट किया है कि यदि अवैध खनन पर शीघ्र काबू नहीं पाया गया तो संबधित अधिकारियों व कर्मचारियों सहित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रदेश मे खनन माफिया की बढ़ती सक्रियता पर प्रकाशित समाचारो का संज्ञान लेते हुए उपरोक्त आदेश पारित किए।

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    कोर्ट ने स्टेट जियोलॉजिस्ट को 29 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने का आदेश भी दिया। कोर्ट ने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई में बरती जा रही लापरवाही पर सरकार की कार्यप्रणाली पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आए दिन अखबारो में खबरें आ रही है कि प्रदेश में खनन माफिया पर लगाम लगाने में सरकार नाकाम हो गई है। ज्ञात रहे कि मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर व न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार को रिकॉर्ड पर लेते हुए सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा था कि एएसपी बद्दी व डीसी ऊना को स्थानातंरित करने के पीछे क्या कारण रहे थे।

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    कोर्ट ने खनन माफिया की बढ़ती सक्रियता पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूछा था कि उसने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जिनके संरक्षण में खनन माफिया अवैध कारोबार जारी रखे हुए है। इस मामले पर अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

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