विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे May 10, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

घर खरीदने के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं 90 फीसद राशि

By Edited By:
Updated: Wed, 10 May 2017 04:47 PM (IST)

घर या जमीन खरीदने के लिए अंशदाता डाउन पेमेंट करने के लिए अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकासी कर सकते हैं।

घर खरीदने के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं 90 फीसद राशि
घर खरीदने के लिए पीएफ से निकाल सकते हैं 90 फीसद राशि

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। अब कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य स्वयं का मकान या जमीन खरीदने के लिए अपने खाते मे जमा राशि मे से 90 फीसद तक की रकम निकाल सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास का लक्ष्य रखा है।

इसी लक्ष्य को ध्यान मे रखकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 मे आंशिक संशोधन किया है। अब सदस्य अपने भविष्य निधि खाते मे जमा राशि का लाभ उठा सकते हैं। यह जानकारी भविष्य निधि संगठन जमशेदपुर के क्षेत्रीय आयुक्त आलोक कुमार ने दी।

योजना की प्रमुख बातें

- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को किसी पंजीकृत समिति की सदस्यता लेनी होगी, जिसमे कम से कम 10 सदस्य हों।

-10 से अधिक सदस्य मिलकर एक नई समिति का गठन भी कर सकते हैं, जो कि पंजीकृत होनी चाहिए। इसके बाद समिति, बैक और बिल्डर से गठबंधन करेगी।

- कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय आवेदक सदस्यों को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा, जिससे बैक ऋण प्रदान करने वाली संस्था यह जान सकेंगे कि आवेदक की कर्ज चुकाने की क्षमता कितनी है।

- घर या जमीन खरीदने के लिए अंशदाता डाउन पेमेंट करने के लिए अपने भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 90 प्रतिशत तक निकासी कर सकते हैं।

- गृह ऋण के लिए ईएमआइ अदायगी भी पीएफ कोष से कर सकेंगे।

- आवेदक की सदस्यता अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होनी चाहिए और उसके खाते मे न्यूनतम 20 हजार रुपये जमा होने चाहिए।

- योजना का लाभ कर्मचारी या सदस्य एक ही बार प्राप्त कर सकेंगे।

- राशि का भुगतान सीधे सहकारी समिति या हाउसिंग एजेंसी को ही किया जाएगा।

- ऐसे सदस्य जिनकी वार्षिक आय पीएम आवास योजना मे दर्शाए गए राशि से कम हैं एवं जिनके पारिवारिक सदस्य के नाम से भारत में कही भी आवास नहीं हैं, उन्हे क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 2.20 लाख तक ब्याज अनुदान का लाभ मिल सकेगा। इस अनुदान के लिए सदस्य को पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैको, सहकारिता बैक एवं हाउसिंग फाइनेस कंपनी से ऋण लेना होगा। हुडको एवं नेशनल हाउसिंग बैक इसके लिए नोडल एजेंसी नामित है।

- नई आवास योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए सहायक भविष्य निधि आयुक्त के फोन नंबर 0657- 2364255 से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः शादी की रात दुल्हन गई प्रेमी के पास, कहा- नहीं रहूंगी पति के साथ

यह भी पढ़ेंः धौनी ने माथा टेका