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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 18, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

IDBI ऋण मामला: प्रवर्तन निदेशालय के आरोपों पर किंगफिशर ने कोर्ट में दी सफाई

By kishor joshiEdited By:
Updated: Mon, 18 Apr 2016 04:59 PM (IST)

किंगफिशर एयरलाइंस ने आज आज प्रवर्तन निदेशालय के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने लोन के तौर पर लिए गए पैसों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया।

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मुबंई (पीटीआई)। किंगफिशर एयरलाइंस ने आज आज प्रवर्तन निदेशालय के उन आरोपों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या ने लोन के तौर पर लिए गए पैसों से विदेश में संपत्ति खरीदी है। किगफिशर एयरलाइंस ने इन आरोपों के खिलाफ स्पेशल PMLA कोर्ट में अपील की है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक माल्या ने IDBI के लोन में से 430 करोड़ रुपये से विदेश में संपत्ति खरीदी थी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच कर रहा है।

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विशेष न्यायधीश पीआर भावके वर्तमान में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। IBDI के 900 करोड़ रूपये से ज्यादा ऋण के मामले में ईडी, माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग कर रहा है। अदालत ने आज इस मामले में शनिवार के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

इससे पहले ईडी के वकील हितेन वेनेगांवकर ने कोर्ट में पेशी के दौरान अदालत को बताया कि माल्या ने आईडीबीआई से मिले 950 करोड़ रुपए के लोन में से 450 करोड़ रूपये से विदेश में एक संपति खरीदी। और इस प्रकार उन्होंने बैंक से ऋणस्वरूप मिले पैसों का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया।

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