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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 09, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    बैंक ने नहीं जमा किये 40 लाख के सिक्के तो ग्राहक पहुंच गया हाईकोर्ट

    By Ashish MishraEdited By:
    Updated: Fri, 09 Dec 2016 05:47 PM (IST)

    एक फैक्ट्री मालिक ने 40 लाख रुपये के सिक्के जमा करने बैैंक पहुंच गया तो...! बैैंक ने मना किया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने प्रतिदिन पांच हजार ...और पढ़ें

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    इलाहाबाद (जेएऩएन)। बैक अपने ग्राहकों को रुपये भले ही न दे पा रहे हों, लेकिन आम तस्वीर यही है कि बैंक कर्मचारी इन दिनों काम के जबरदस्त बोझ तले दबे है। कहा जा रहा है कि उनके पास अभी बैक के दूसरे काम करने का समय ही नहीं है, लेकिन ऐसे में कोई 40 लाख रुपये के सिक्के जमा करने बैक पहुंच जाए तो...! एक फैक्ट्री मालिक ने यही किया। बैक ने मना किया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट ने अब प्रतिदिन पांच हजार रुपये के सिक्के जमा करने के साथ इसकी भी जांच करने का आदेश दिया है कि इतने सिक्के एकत्र कैसे हुए।

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    एक फूड फैक्ट्री के मालिक संदीप आहूजा ने न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उनकी फैक्ट्री का खाता स्टेट बैंक और इलाहाबाद बैंक में है। वह अपने खाते में 40 लाख रुपये जमा करना चाहते हैं, जो एक, दो, पांच और दस रुपये के सिक्कों की शक्ल में हैं। आहूजा ने बताया कि दोनों ही बैंक सिक्के जमा करने से इन्कार कर रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक के अधिवक्ता सुदीप सेठ और इलाहाबाद बैंक के अधिवक्ता विजय शंकर ने पेश होकर कहा कि नोटबंदी के मद्देनजर फिलहाल बैकों पर वर्कलोड ज्यादा है, लेकिन एक जनवरी के बाद बैंक प्रतिदिन शाम तीन से चार बजे तक पांच हजार रुपये के सिक्के जमा करने को तैयार है।

    बैंक ने नहीं जमा किये 40 लाख के सिक्के तो ग्राहक पहुंच गया हाईकोर्ट


    मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बी भोसले और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने संदीप आहूजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बैंक को आदेश दिया कि एक जनवरी के बाद प्रतिदिन एक, दो, पांच व दस रुपये के सिक्के पांच-पांच हजार रुपये करके स्वीकार करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरबीआई व आयकर विभाग को भी इस मसले से अवगत कराने को कहा है ताकि कि वे देखें कि किसी के पास इतनी बड़ी मात्रा में सिक्के कैसे एकत्र हो गए।

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