यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 28, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मुकदमे के विरोध में लोनिवि अभियंताओं ने किया कार्य बहिष्कार
इएसबीटी के निकट नाले में गिरकर व्यवसायी की मौत के मामले में चार अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर भड़क गए। उन्होंने ...और पढ़ें

देहरादून, [जेएनएन]: आइएसबीटी के निकट नाले में गिरकर व्यवसायी की मौत के मामले में चार अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर भड़क गए। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर धरना दिया।
गौरतलब है कि 19 जुलाई को ब्राह्मणवाला निवासी किराना व्यवसायी कुंअर सिंह चौहान की नाले में गिरने से मौत हो गई थी। इस मामले में व्यवसायी के बेटे राजेश चौहान ने निर्माण एजेंसी के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
पढ़ें-नाले पर गिरकर व्यवसायी की मौत के मामले में चार अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा
इस मामले में उन्होंने पटेलनगर थाने में एनएच रुड़की खंड निर्माणाधीन फ्लाईओवर आईएसबीटी के मुख्य अभियंता हरिओम शर्मा के साथ ही अधिशासी अभियंता बलराम मिश्र, सहायक अभियंता मोहम्मद यूसुफ, अवर अभियंता अखिलेश के खिलाफ पटेलनगर थाने में तहरीर दी थी। इस पर थाने में चारों अभियंताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
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मुकदमे के विरोध में विभाग के अभियंताओं ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। इसे लेकर प्रमुख अभियंता कार्यालय पर धरना दिया गया। इस मौके पर डिप्लोमा इंजीनयर संघ ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। अभियंताओं ने चेताया कि यदि शीघ्र मुकदमा निरस्त नहीं किया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
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गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई चार सप्ताह की रोक
नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून में सड़क के गड्ढ़े में गिरकर मौत के मामले में गैर इरादतन हत्या का केस झेल रहे एनएच के चार अभियंताओं की गिरफ्तारी पर चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। इसके बाद उपरोक्त को निचली कोर्ट में सरेंडर करना होगा। चारों अधिकारीयों ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक को याचिका दायर की थी।