Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 25, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    डीएलएड आवेदन में अर्हता को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

    By Sunil NegiEdited By:
    Updated: Sat, 26 Nov 2016 03:00 AM (GMT+05:30)

    हाई कोर्ट में डीएलएड में स्नातक की अनिवार्यता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्द ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट ने डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) में स्नातक की अनिवार्यता को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

    शुक्रवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ में ऊधमसिंह नगर निवासी मनोज बेलवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में 27 अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की ओर से जारी विज्ञप्ति तथा प्राथमिक शिक्षकों की नियमावली सहायक अध्यापक (बेसिक) बनने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक निर्धारित करने संबंधी प्रावधान को चुनौती दी गई है।

    पढ़ें:-नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक के फैसले को विशेष अपील में चुनौती

    याचिकाकर्ता का कहना था कि उक्त विज्ञापन को दोबारा जारी किया जाए ताकि नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नियमानुसार इंटरमीडिएट में 50 फीसद अंकों से उत्तीर्ण करने वाले को भी आवेदन का मौका मिल सके।

    पढ़ें:-हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक में नोट जमा न होने पर केंद्र से मांगा जवाब

    पढ़ें:-बगैर टीईटी पास शिक्षा मित्रों की नौकरी पर संकट

    पढ़ें:-सरकार आपदा प्रभावित बच्चों के खाते में जमा करे 7500 : हाई कोर्ट

    पढ़ें-हाई कोर्ट ने रुद्रपुर नगर निगम क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के दिए आदेश