दिल्ली में अब ट्रैफिक चालान निपटाना होगा आसान: शुरू हो रहे हैं 'वीकेंड कोर्ट', पढ़ें नया नियम
Traffic Challans: दिल्ली में पेंडिंग ट्रैफिक चालान भरने के लिए जल्द ही वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट की शुरुआत हो रही है। इसका मकसद गाड़ी मालिकों को सुविधा देन ...और पढ़ें


समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली के वाहन चालकों को जल्द ही अपने पेंडिंग ट्रैफिक चालान को भरने के लिए एक एक्सट्रा समय मिलेगा क्योंकि दिल्ली जिला अदालतों ने वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट्स शुरू करने की घोषणा की है। इसका मकसद है कि नियमित अदालतों को बोझ कम करना है और साथ-साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में गाड़ी मालिकों को और भी सुविधा देना है।
वीकेंड कोर्ट की तारीख और समय
वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट दिल्ली के सभी जिला अदालत के परिसरों में हर महीने के दूसरे शनिवार और सभी रविवार को काम करेंगे। अदालत की कार्रवाई सुबह 10 बज से शाम के 4 बजे के बीच होगी जिसे 2 स्लॉट में बांटा गया है- सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बज तक। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ये अदालतें 5 जुलाई 2026 से काम करना शुरू कर देंगी।
कैसे भरें चालान
गाड़ी मालिक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चालान स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि, चालान देखने और डाउनलोड करने की यह सुविधा 25 जून 2026 को सुबह 10 बजे से उपलब्ध होगी। चालान डाउनलोड करते समय यूजर्स को अपनी सुविधा को कोर्ट परिसर, तारीख और टाइम स्लॉट को चुनना होगा।
इसके बाद तय तारीख वाले दिन चुने हुए कोर्ट और संबंधित जज के सामने पेश करने के लिए चालान स्लिप की प्रिंट की हुई कॉपी साथ ले जानी होगी।
वीकेंड कोर्ट
वीकेंड ट्रैफिक कोर्ट में केवल शमनीय अपराधों (Compoundable Offence) पर ही विचार किया जाएगा जिन्हें एक तय जुर्माना देकर सुलझाया जा सकता है। गैर-शमनीय अपराधों (Non-Compundable Offences) जिनमें आमतौर पर गंभीर उल्लंघन शामिल होते हैं उन्हें सामान्य अदालती प्रक्रियाओं के माध्यम से ही संभाला जाता रहेगा।
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लंबित चालान का निपटारा
यह कदम शहर में ट्रैफिक उल्लंघनों के एक बड़े बैकलॉग के जवाब में उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 15 जून तक के दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 4.3 करोड़ से अधिक चालान और कैमरे द्वारा जारी किए गए नोटिस पेंडिंग है। इसमें 1 करोड़ से अधिक ऑन-द-स्पॉट चालान और ऑटोमैटेड एनफोर्समेंट सिस्टम के माध्यम से जारी किए गए लगभग 3.3 करोड़ नोटिस शामिल है।
मौजूदा विकल्प
वाहन चालकों के पास निपटारे के बाकी विकल्प पहले की तरह ही उपलब्ध रहेंगे। योग्य मामलों को वर्चुअल कोर्ट प्लैटफॉर्म के जरिए सुलझाया जा सकता है जो बिना खुद मौजूद रहे 24 घंटे काम करता है। इसके अलावा, वर्किंक डे में शाम 5 बजे से शाम 7 बजे के बीच इवनिंग कोर्ट चलते हैं और बड़े पैमाने पर निपटारे के लिए चुनिंदा मामलों को समय-समय पर लोक अदालतों में भेजा जाता है।