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    अररिया में दो गैस एजेंसियों पर अचानक पहुंची टीम, पेट्रोल-डीजल की बिक्री को लेकर जारी हुआ नया नियम

    Updated: Mon, 29 Jun 2026 11:52 AM (IST)

    डीएम के निर्देश पर अररिया में रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। कालाबाजारी रोकने हेतु ...और पढ़ें

    अररिया में पेट्रोल-डीजल और गैस की कालाबाजारी पर कड़ा एक्शन, दो गैस एजेंसियों पर छापेमारी; जानें नए नियम

    अररिया में पेट्रोल-डीजल और गैस की कालाबाजारी पर कड़ा एक्शन, दो गैस एजेंसियों पर छापेमारी; जानें नए नियम

    HighLights

    1. डीएम के निर्देश पर अररिया में ईंधन उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही।

    2. दो गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण, कालाबाजारी पर रोक लगाई गई।

    3. पेट्रोल-डीजल बिक्री के लिए नए नियम, जमाखोरी पर प्रतिबंध लगा।

    जागरण संवाददाता, अररिया। जिलाधिकारी (DM) के निर्देशानुसार जिले में रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से रेस हो गया है। कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार निगरानी की जा रही है।

    जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य

    प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, वर्तमान में अररिया जिले में एलपीजी (LPG) गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। आम उपभोक्ताओं को बिना किसी परेशानी के गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही है, जिससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है।

    अधिकारियों ने दो गैस एजेंसियों का किया औचक निरीक्षण

    जिला प्रशासन द्वारा उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सतत निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में रविवार को जिले की दो बड़ी गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) किया गया, जिससे डीलरों में हड़कंप मच गया।

    जांचे गए स्टॉक और जरूरी कागजात

    अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान गैस एजेंसियों के आवश्यक अभिलेखों (रजिस्टर) और वर्तमान स्टॉक की गहनता से जांच की। इसके साथ ही डीलरों को सख्त निर्देश दिए गए कि उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी समय पर मिले।

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    डीजल-पेट्रोल की जमाखोरी पर लगी बड़ी रोक

    पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा जारी अधिसूचना के आलोक में पेट्रोल और डीजल के असामान्य भंडारण, जमाखोरी तथा अनधिकृत खरीद-बिक्री पर रोक लगाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

    अधिकृत पंपों से ही ईंधन खरीद सकेंगे व्यावसायिक उपभोक्ता

    नए आदेश के तहत अब सभी औद्योगिक एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल अधिकृत उपभोक्ता पंपों से ही करने का निर्देश दिया गया है। वे कहीं और से थोक में ईंधन नहीं ले सकेंगे।

    एक वाहन को एक दिन में मिलेगा अधिकतम 200 लीटर डीजल

    खुदरा विक्रय केंद्रों (पेट्रोल पंपों) को निर्देशित किया गया है कि वे केवल वाहनों के टैंक अथवा पीईएसओ से अनुमोदित कंटेनरों में ही हाई स्पीड डीजल (HSD) की बिक्री करें। किसी भी एक ग्राहक या वाहन को प्रतिदिन 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा।

    खरीदे गए ईंधन को दोबारा बेचने पर लगा सख्त प्रतिबंध

    नए नियमों के अनुसार, पेट्रोल पंपों से खरीदे गए ईंधन की पुनः बिक्री (Retail Resale) पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। यदि कोई व्यक्ति डीजल-पेट्रोल खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर बेचता पाया गया, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी।

    अफवाहों पर ध्यान न दें, जिले में पर्याप्त है स्टॉक

    जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही ईंधन की खरीद करें तथा किसी भी भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें। जिले में ईंधन की कोई कमी नहीं है।

    लापरवाही मिलने पर तुरंत होगी एफआईआर और कार्रवाई

    सभी अनुमंडल पदाधिकारियों (SDM), बीडीओ और सीओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में तेल और गैस के वितरण की नियमित मॉनिटरिंग करें। कालाबाजारी की सूचना मिलने पर तत्काल जब्ती और कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।