12वीं पास हैं? डाक विभाग की Franchise 2.0 लेकर शुरू करें अपना बिजनेस, 30% तक मिलेगा कमीशन
डाक विभाग ने 'डाक फ्रेंचाइजी 2.0' योजना शुरू की है, जिससे युवा और उद्यमी डाक सेवाएं प्रदान कर 7% से 30% तक कमीशन कमा सकते हैं। यह योजना स्वरोजगार का अ ...और पढ़ें

बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए सुनहरा अवसर।
जागरण संवाददाता, बक्सर। डाक विभाग द्वारा डाक फ्रेंचाइजी 2.0 नामक एक नई योजना शुरू की गई है। यह युवाओ के लिए रोजगार का नया माध्यम बनेगा।
इसके तहत छोटे उद्यमियो के साथ ही बेरोजगार युवक-युवतियां भी फ्रेंचाइजी लेकर निर्धारित कमीशन पर लोगों को डाक विभाग की तमाम सेवाएं देते हुए स्वरोजगार का बेहतर विकल्प स्थापित कर सकते हैं।
विभाग का उद्देश्य है कि आम लोगों तक अधिकतम डाक सेवाओं की सुविधा पहुंचाते हुए रोजगार के नए अवसर पैदा करना।
फ्रेंचाइजी लेकर कोई भी शुरू कर सकता काम
इस संबंध में जानकारी देते डाक अधीक्षक कुमारी सरिता ने बताया कि विभाग द्वारा डाक फ्रेंचाइजी- 2.0 नाम से एक नई योजना शुरू की गई है।
इसे स्थापित करने के लिए स्थान की कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी कहीं भी फ्रेंचाइजी लेकर अपना स्वरोजगार स्थापित करने के साथ ही लोगों को डाक विभाग की तमाम सेवाएं उपलब्ध करा सकता है।
इस योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति स्पीड पोस्ट, पार्सल एवं अतर्राष्ट्रीय बुकिंग से लेकर डिलेवरी और जमा-निकासी जैसी तमाम सेवाओं से जुड़कर अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।
इसके लिए चयनित उम्मीदवारों को विभाग की ओर से सात प्रतिशत से लेकर 30 प्रतिशत तक आकर्षक कमीशन दिया जाएगा।
उन्होंने बक्सर प्रमंडल के शिक्षित युवाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा उद्यमियों से योजना का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की आलील की।
डाक अधीक्षक ने कहा कि भारतीय डाक विभाग केवल डाक वितरण तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आधार, बैंकिंग, बीमा, पार्सल एवं डिजिटल सेवाओं के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहा है।

(कुमारी सरिता, डाक अधीक्षक)
फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवश्यक योग्यता एवं कागजात
इसके लिए आवेदक का कम से कम इंटर तक पास होना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग के साइट पर आन लाइन आवेदन करना होगा।
साथ ही आवेदन के साथ आवेदक को आधार कार्ड, पैन कार्ड, पता का प्रमाण, और मोबाइल नम्बर देना अनिवार्य होगा।इसके साथ ही किस स्थान पर कार्यालय खोलना चाहते हैं उसका पूरा विवरण देना होगा।
आवेदन स्वीकृत करने के पूर्व विभाग द्वारा स्थल का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त स्थान पर लोग आसानी से पहुंच सकते हैं।
वहां व्यवसाय में कोई परेशानी नहीं होगी। आवेदक को निश्चित अंतराल पर करार का नवीनिकरण भी कराना अनिवार्य होगा।
जमानत राशि का विवरण
फ्रेंचाइजी लेने वाले अभ्यर्थी को इसके लिए जमानत राशि भी जमा करानी होगी। इसके लिए फ्रेंचाइजी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है।
पहली श्रेणी में संग्रहण एवं डिलेवरी के लिए पांच हजार रुपया जमानत राशि जमा करानी होगी। दूसरी श्रेणी के तहत बुकिंग के लिए 10 हजार रुपया जमानत राशि देनी होगी।
वहीं तीनों सेवाओं के लिए अभ्यर्थी को एकसाथ 15 हजार रुपये सिक्योरीटी मनी के रूप में जमा कराना होगा।