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    दरभंगा ग्रामीण से जदयू से विधायक ने कोर्ट में किया सरेंडर, 14 वर्ष पुराने मामले में जमानत

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 05:32 PM (IST)

    जदयू विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने दरभंगा कोर्ट में 14 साल पुराने आपराधिक मामले में आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त की। यह मामला 1 अप्रैल, 20 ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. जदयू विधायक राजेश मंडल ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया।

    2. 14 साल पुराने आपराधिक मामले में मिली जमानत।

    3. रामनवमी जुलूस में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप था।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। करीब 14 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में दरभंगा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान जदयू विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने बुधवार को न्यायालय में जमानत याचिका के साथ आत्मसमर्पण किया।

    अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने  मंडल को न्यायिक अभिरक्षा में लेने के बाद जमानत आवेदन पर सुनवाई कर जमानत आदेश पारित किया। जमानत बंधपत्र समर्पित करने के बाद कोर्ट ने मामले के आरोपी विधायक मंडल को जमानत पर मुक्त किया।

    आरोपी की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार मिश्र और विवेक कुमार सिंह ने बहस किया। यह मामला पहली अप्रैल, 2012 की है। तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष रमेशचंद्र उपाध्याय ने स्वलिखित फर्द बयान पर नगर थाना कांड संख्या- 54/12 संस्थित किया था।

    प्राथमिकी में विधायक मंडल के विरुद्ध  रामनवमी जुलूस में आपत्तिजनक झांकी निकालने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में विधायक मंडल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत कराया है।

    तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

    दरभंगा । कोर्ट ने चोरी, नाबालिग के अपहरण एवं प्राणलेवा हमले के मामलों के तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने गैस कटर से एटीएम काटकर तीन लाख 67 हजार 600 रुपये चोरी कर लेने के आरोप में संस्थित नगर थाना कांड संख्या 48/18 के आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा थानाक्षेत्र के सनाठी गांव के इंदल सहनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

    इसके अलावा पांडेय की कोर्ट ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग लड़की का अपहरण के आरोप में एपीएम थाना कांड संख्या 75/25 के आरोपी अनपट्टी गांव के मो. मुस्तकीम की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।

    पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में दर्ज सदर थाना कांड संख्या 263/25 के आरोपी वधवा गांव के सकलदीप यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है।अब जमानत की इच्छा रखने पर उपरोक्त तीनों आरोपियों को पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाने का विकल्प रह गया है।

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