फजीहत के बाद नेपाल ने बदले भंसार नियम, यात्री सामान पर शुल्क छूट की नई व्यवस्था लागू
Nepal Customs Rules: नेपाल सरकार ने हालिया फजीहत के बाद यात्रियों के निजी सामान पर शुल्क छूट के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश से लौटने वाले ...और पढ़ें

नेपाल सरकार की ओर से जारी राजपत्र व इंटरनेट मीडिया से ली गई तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। Nepal Customs Rules: नेपाल सरकार ने हालिया फजीहत के बाद भंसार (कस्टम) नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए यात्रियों के निजी सामान पर शुल्क छूट की नई व्यवस्था लागू कर दी है। यह प्रावधान नेपाल राजपत्र के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावी हो गया है।
व्यक्तिगत उपयोग के सामान पर राहत
नए नियमों के तहत विदेश से लौटने वाले नेपाली नागरिकों को कई व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं पर पूर्ण शुल्क छूट दी गई है। इसमें इस्तेमाल किए गए कपड़े, घरेलू सामान, दवाइयां, सहायक उपकरण, सोना-चांदी की निर्धारित मात्रा, मोबाइल, लैपटॉप, घड़ी और कैमरा शामिल हैं।
श्रमिकों को अतिरिक्त छूट
छह माह से अधिक विदेश में काम कर लौटने वाले नेपाली श्रमिक एक अतिरिक्त मोबाइल फोन बिना शुल्क ला सकेंगे। वहीं, 12 माह से अधिक समय तक विदेश में कार्यरत और सामाजिक सुरक्षा कोष में पंजीकृत नागरिक एक टेलीविजन भी शुल्क मुक्त ला सकते हैं।
खाद्य सामग्री और अन्य सामान भी शामिल
नई व्यवस्था के तहत सात किलो तक खाद्य सामग्री, बच्चों के लिए प्रैम और ट्राइसाइकिल, पेशेवरों के उपकरण और एक लीटर शराब भी शुल्क छूट के दायरे में रखे गए हैं।
निर्धारित सीमा से अधिक पर शुल्क
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि तय सीमा से अधिक सामान लाने पर शुल्क देना होगा। छह माह से एक वर्ष तक विदेश में रहने वालों को 50 हजार रुपये और एक वर्ष से अधिक रहने वालों को एक लाख रुपये तक के सामान पर अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
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सड़क मार्ग से आने पर सीमित सुविधा
सड़क मार्ग से सीमा पार करने वाले यात्रियों को सामान्यतः यह छूट नहीं मिलेगी। हालांकि, 100 रुपये तक के निजी सामान पर कस्टम अधिकारी छूट दे सकते हैं।
छात्रों और विदेशी यात्रियों के लिए प्रावधान
भारत में पढ़ने वाले नेपाली छात्रों को एक लैपटॉप या कंप्यूटर लाने-ले जाने पर शुल्क नहीं लगेगा। विदेशी यात्रियों के लिए भी शराब, सिगरेट, दवाइयों और खाद्य सामग्री पर सीमित मात्रा में छूट तय की गई है।
नियम उल्लंघन पर सख्ती
नेपाल सरकार ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर सामान जब्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही पुराने प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है।
