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    एमपी-एमएलए कोर्ट से JDU व‍िधायक अनंत सिंह को बड़ी राहत; न्‍यायालय ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

    Updated: Mon, 25 May 2026 12:57 PM (GMT+05:30)

    गोपालगंज एमपी-एमएलए कोर्ट ने जदयू विधायक अनंत सिंह को हथियार प्रदर्शन मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने 30 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जब ...और पढ़ें

    अनंत सिंंह की ग‍िरफ्तारी पर रोक। फाइल

    अनंत सिंंह की ग‍िरफ्तारी पर रोक। फाइल

    HighLights

    1. अनंत सिंह को गोपालगंज एमपी-एमएलए कोर्ट से राहत।

    2. अदालत ने 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

    3. हथियार प्रदर्शन मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई।

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। मोकामा के जद यू विधायक अनंत सिंह को गोपालगंज एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 

    हथियार प्रदर्शन मामले में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 30 मई तक विधायक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

    जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन सह एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत 30 मई को उनकी अग्रिम जमानत से संबंध‍ित याचिका पर सुनवाई करेगी।

    उपनयन कार्यक्रम का वीड‍ियो हुआ था वायरल

    पूरा मामला मीरगंज के सेमरांव गांव में आयोजित एक कार्यक्रम से जुड़ा है, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। 

    उपनयन कार्यक्रम में गए विधायक के सामने खुलेआम हथ‍ियारों के प्रदर्शन और अश्‍लील नृत्‍य के आरोप में एफआईआर की गई थी।

    इस मामले में विधायक अनंत सिंह तथा कलाकार गुंजन सिंह समेत 9 लोगों पर प्राथमिकी की गई थी। मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था।

    राजनीत‍िक साजिश और एआई जेनरेटेड वीड‍ियो का दावा 

    बचाव पक्ष की तरफ से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन तथा सिविल कोर्ट गोपालगंज के अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक ने कोर्ट में पक्ष रखा।

    वहां इसे राजनीतिक साजिश और एडिटेड वीडियो बताया है। जिसके बाद अदालत ने विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया। 

    बहरहाल जदयू विधायक को बड़ी राहत मिली है। मामला सामने आने के बाद सियासी घमासान बढ़ गया था। विपक्ष की ओर से लगातार हमले किए जा रहे थे। अब सभी की नजरें 30 मई को होनेवाली सुनवाई पर टिक गई है। 

     

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