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    जहानाबाद में जमीन-फ्लैट रजिस्ट्री हुई बेहद आसान, ऑनलाइन स्टाम्प और ई-पोर्टल से घर बैठे फीड हो रहे दस्तावेज

    Updated: Sat, 01 Aug 2026 08:41 AM (IST)

    जहानाबाद में बिहार सरकार ने पेपरलेस जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री की सुविधा लागू की है, जिससे प्रक्रिया बेहद आसान और पारदर्शी हो गई है। ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. जहानाबाद में पेपरलेस जमीन-फ्लैट रजिस्ट्री सुविधा लागू।

    2. ई-निबंधन पोर्टल और हेल्प डेस्क से प्रक्रिया आसान।

    3. 33 दस्तावेजों से 29 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त।

    जागरण संवाददाता, जहानाबाद। बिहार सरकार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने पेपरलेस जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री की सुविधा जहानाबाद में लागू कर दी है। पेपरलेस जमीन-फ्लैट की रजिस्ट्री ने रफ्तार पकड़ ली है। निबंधन कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क पेपरलेस कार्य में जिलेवासियों के लिए सहारा बना है।

    हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मी लोगों को पेपरलेस कार्य में भरपूर सहयोग कर रहे है। यही कारण है कि अब तक 33 दस्तावेज से 29 लाख 58 हजार 287 रुपये राजस्व की प्राप्ति हो चुकी हे। दिलचस्प बात है कि जिलेवासियी वगैर वसीका नवीस के ही जमीन की खरीद बिक्री शुरू कर दिए है।

    जिलेवासियों का कहना है कि पेपरलेस कार्य होने से जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आई है। जिले में 18 जुलाई से पेपरलेस जमीन-फ्लैट की सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रजिस्ट्री सुविधा शुरू है। ई-निबंधन पोर्टल के माध्यम से जिलेवासी अब स्वयं जमीन की रजिस्ट्री का दस्तावेज आनलाइन फीड कर रहे हैं।

    यदि जमीन रजिस्ट्री का दस्तावेज तैयार करने में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए हेल्प डेस्क पर कार्यरत कर्मचारी उन्हें सहयोग कर रहे हैं। जमीन रजिस्ट्री में अब क्रेता और बिक्रेता केवल अधिकारी के समक्ष एकरार के लिए उपस्थित हो रहे हैं।

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    अधिकारी आनलाइन क्रेता और बिक्रेता के कागजातों की जांच कर उन्हें जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर दी जा रही है। जमीन रजिस्ट्री के आनलाइन कार्य के लिए सरकार द्वारा वसीकानवीस को सेवा प्रदाता का लाईसेंस दिया गया है।

    जिले के लगभग 47 वसीकानवीस एवं अधिवक्ता को सेवा प्रदाता का लाईसेंस दिया गया है। लाईसेंसधारी इच्छुक जमीन क्रेता-बिक्रेता का आनलाइन रजिस्ट्री का कार्य करा सकते हैं। जमीन रजिस्ट्री में प्रयोग होने वाले स्टांप पेपर भी आनलाइन उपलब्ध है।

    अलग से स्टांप पेपर की अब जमीन रजिस्ट्री में जरूरत नहीं पड़े रही है। अवर निबंधन पदाधिकारी ऋषि कुमार सिन्हा एवं कार्यालय अधीक्षक नवीन रंजन ने बताया कि सरकार के निर्देश पर नई व्यवस्था को जिले में लागू है।

    अब जिलेवासियों को जमीन रजिस्ट्री के लिए अलग से किसी प्रकार कोई कागज की जरुरत नहीं पड़ेगा। जमीन क्रेता और बिक्रेता केवल अधिकारी के समक्ष एकरार के लिए ही उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा सारी प्रक्रिया आनलाइन की जा रही है।