यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Jehanabad News: सड़क हादसे में मगध आयुक्त के सचिव और चालक जख्मी, पटना-गया हाईवे पर हुआ कार एक्सीडेंट
Bihar News पटना-गया एनएच- 83 पर गुरुवार को सड़क हादसे में मगध आयुक्त के सचिव सुशील कुमार और उनका चालक जख्मी हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद ...और पढ़ें

HighLights
- पटना-गया एनएच- 83 पर हुआ हादसा
- घटना के बाद पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी
- गाड़ी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई
जागरण संवाददाता, जहानाबाद। पटना-गया एनएच- 83 पर गुरुवार को सड़क हादसे में मगध आयुक्त के सचिव सुशील कुमार व उनका चालक जख्मी हो गया।
हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को आनन फानन सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की भीड़ जमा हो गई। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए एंबुलेंस से पटना रेफर कर दिया गया।
जानकारी के मुताबिक, गया से पटना जाने के दौरान सदर थाना क्षेत्र के मई हाल्ट के समीप अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिसमें मगध आयुक्त के सचिव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। चालक को भी चोट पहुंची है। सचिव के सिर में गंभीर चोट पहुंची है। एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है।
अचानक झपकी लगने से पलटी गाड़ी
घटनास्थल के समीप के ग्रामीणों ने बताया कि चालक को अचानक झपकी लगने से गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई।
गाड़ी पलटने की तेज आवाज सुनकर हम लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को गाड़ी से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी अभी घटनास्थल पर ही पड़ी है। घटना की सूचना पर एसडीओ विकास कुमार भी अस्पताल पहुंचे थे।
छेड़छाड़ के मामले में दो अभियुक्त पर अर्थदंड की सजा
अरवल में व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पांडेय की अदालत ने छेड़छाड़ करने के दो आरोपित सुरेंद्र यादव और अजीत यादव को अर्थदंड की सजा सुनाई है। अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि लड़की ने कुर्था थाना में 2021 में एफआईआर दर्ज कराई थी।
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उसके साथ अभियुक्त सोनु कुमार और दो अन्य अभियुक्त ने कुर्था से आने के क्रम मे पंतित पुल के पास छेड़छाड़ की थी।
न्यायालय ने सुनवाई पश्चात अभियुक्त सुरेंद्र यादव और अजीत यादव को दोषी पाया और सजा के बिंदु पर सुनवाई पश्चात धारा 323 में एक हजार, धारा 341 मे पांच सौ और धारा 354 में दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा अभियुक्तगण को सुनाया।