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    बिहार में अब सरकारी शिक्षक नहीं खोल सकेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

    Updated: Mon, 29 Jun 2026 01:43 PM (GMT+05:30)

    जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सरकारी शिक्षकों को स्कूल के अलावा निजी कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने क ...और पढ़ें

    अब सरकारी शिक्षक नहीं खोल सकेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर (AI Generated Image)

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    संवाद सहयोगी, जमुई। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए शिक्षा विभाग ने नकेल कस दी है। जमुई के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी सरकारी शिक्षकों को दो-टूक आदेश दे दिया है कि स्कूल के अलावा कहीं और पढ़ाना मना है।

    शनिवार को शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के निर्देश के बाद यह आदेश आया है। आदेश में कहा गया है कि कई सरकारी शिक्षक स्कूल के बाद निजी कोचिंग, ट्यूशन सेंटर या व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ाकर अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। इससे स्कूल की पढ़ाई प्रभावित हो रही हैं। अब ऐसा करने पर सीधे रोक लगाई गई है। साथ ही आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

    डीईओ दया शंकर ने अपने आदेश में साफ लिखा है कि यदि कोई शिक्षक, शिक्षिका विद्यालय परिसर या अन्य स्थानों पर कोचिंग-ट्यूशन करते पकड़ा गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। दोषी शिक्षकों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई तय है। इसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

    उक्त आदेश की प्रति जिले के सभी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों, सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों और जिलाधिकारी को भी भेज दी गई है। इ

    स फैसले से अभिभावकों में खुशी है। बरहट के एक अभिभावक कपिलदेव ने कहा कि अब शिक्षक पूरी मेहनत क्लास में करेंगे। वहीं, कुछ शिक्षक संगठनों ने इसे अतिरिक्त आय पर रोक बताया है। फिलहाल, यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आदेश कितनी सख्ती के साथ लागू हो पाएगा या नहीं।

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    विभागीय निर्देश के आलोक में सभी शिक्षकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के अंदर या बाहर किसी प्रकार की अतिरिक्त कोचिंग या क्लास चलाना गैर-कानूनी है। शिक्षा विभाग इसे सख्ती से लागू करेगा। - दया शंकर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई