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    Kishanganj News: 11 को थानाध्यक्ष के पद से हटा दिए गये थे अभिषेक, 13 को ईओयू ने दर्ज किया केस

    Updated: Wed, 15 Apr 2026 01:53 PM (GMT+05:30)

    किशनगंज सदर थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन को 11 अप्रैल को आर्म्स एक्ट मामले में लापरवाही के चलते पद से हटाया गया था। पटना जिले से शुरू हुई विभागीय कार्रवाई क ...और पढ़ें

    11 को थानाध्यक्ष के पद से हटा दिए गये थे अभिषेक, 13 को ईओयू ने दर्ज किया केस

    11 को थानाध्यक्ष के पद से हटा दिए गये थे अभिषेक, 13 को ईओयू ने दर्ज किया केस

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    जागरण संवाददाता, किशनगंज। पटना जिले के गोपालपुर में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक मामले में चल रहे विभागीय कार्रवाई के आलोक में 11 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने किशनगंज सदर के थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन को पद से हटा दिया था। इन्हें पुलिस लाइन में योगदान का आदेश दिया गया था।

    इसी बीच 13 अप्रैल को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना में इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया और 14 को किशनगंज स्थित सरकारी आवास समेत पांच ठिकानों पर छापामारी की गई।

    पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पटना जिला बल में पदस्थापित दारोगा अभिषेक कुमार रंजन जो वर्तमान में किशनगंज जिला बल में पुलिस निरीक्षक सह सदर थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित हैं।

    अभिषेक रंजन गोपालपुर थाना कांड संख्या 24321 दिनांक 19.07.2021 व आर्म्स एक्ट से संबंधित कांड संख्या 24421 के अनुसंधानकर्ता थे। उक्त कांड के अनुसंधान के प्रति इनके द्वारा बरती गई घोर लापरवाही पटना जिला से विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किया गया है। जिसे किशनगंज जिलादेश में अंकित किया गया।

    एसपी ने जारी पत्र में कहा है कि गृह विभाग आरक्षी शाखा पटना के संकल्प के अनुसार, किसी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लंबित हो तो उसे थानाध्यक्ष अथवा अंचल पुलिस निरीक्षक नहीं बनाया जा सकता है। जिस कारण किशनगंज थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन के विरुद्ध पटना में जारी विभागीय कार्रवाई प्रारंभ होने पर ये थानाध्यक्ष के पद पर रहने की अर्हता नहीं रखते हैं।

    एसपी ने उक्त आलोक में थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन को थानाध्यक्ष के पद से हटाते हुए पुलिस केंद्र में योगदान देने का आदेश दिया था। हालांकि इस बीच ईआयू की टीम भी इनके आय से अधिक संपत्ति का आकलन करने में जुटी रही और केस दर्ज कर कार्रवाई की है।

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