भारत से नेपाल यात्रा करने के लिए नए नियम लागू, बच्चों को दिखानी होगी स्कूल ID या बर्थ सर्टिफिकेट
भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और नेपाल सशस्त्र बल ने संयुक्त गश्त की और समन्वय बैठक आयोजित की। इसमें अवैध गतिविधियों को रोकने तथा सीमा पार करने के लिए बच् ...और पढ़ें

भारत से नेपाल यात्रा करने के लिए नए नियम लागू (AI Generated Image)

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संवाद सूत्र, दिघलबैंक (किशनगंज)। इंडो-नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 12बीं बटालियन की दिघलबैंक के जवानों ने कंपनी के असिस्टेंट कमांडेंट प्रिय रंजन चकमा के नेतृत्व में शुक्रवार को नेपाल सशस्त्र बल के जवानों के साथ सीमा स्तंभ संख्या 134/1 से लेकर 136 पिलर तक लगभग तीन किलोमीटर की दूरी तक पैदल संयुक्त गश्त अभियान चलाया।
जिसके बाद सीमा स्तंभ संख्या 134/1 पर दोनों बलों की संयुक्त समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई बिंदुओं पर सार्थक चर्चा एवं सहमति बनाई गई। जिसमें मुख्य रूप से सीमा पर अवैध तस्करी, मानव तस्करी एवं अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को प्रभावी रूप से रोकने हेतु संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।
विदेशी नागरिकों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल एक-दूसरे को साझा करने पर बल दिया गया। सीमा क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था एवं समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु दोनों पक्ष के सक्रिय रहने, असामाजिक एवं देशविरोधी तत्वों पर संयुक्त रूप से सतर्क निगरानी रखने को कहा गया।
सीमावर्ती जनता में सुरक्षा की भावना एवं सतर्कता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, सूचना आदान-प्रदान तंत्र को और सुदृढ़ करने, किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की सूचना मिलने पर परस्पर साझा करने का दृढ़ वादा किया गया।
सीमा पर किसी भी प्रकार के नए अतिक्रमण की रोकथाम हेतु संयुक्त निगरानी बढ़ाने पर सहमति की गईं।
अनिवार्य पहचान पत्र की व्यवस्था के तहत भारत-नेपाल सीमा पार करने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, नागरिकता या अन्य वैध पहचान पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल आईडी अनिवार्य होगी।