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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 10, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Crime News : धोखाधड़ी के मामले लखीसराय डीटीओ गिरफ्तार; कैमूर ले गई पुलिस, बालू ठेका के नाम पर ऐंठे थे लाखों रुपये

    By Jagran NewsEdited By: Yogesh Sahu
    Updated: Fri, 10 Nov 2023 09:51 AM (IST)

    बिहार में कैमूर जिले की पुलिस ने लखीसराय से डीटीओ को गिरफ्तार किया है। वह पहले कैमूर में तैनात थे। आरोप है कि बालू खनन का ठेका दिलाने के नाम पर उन्हों ...और पढ़ें

    Bihar Crime News : धोखाधड़ी के मामले लखीसराय डीटीओ गिरफ्तार; कैमूर ले गई पुलिस
    Bihar Crime News : धोखाधड़ी के मामले लखीसराय डीटीओ गिरफ्तार; कैमूर ले गई पुलिस

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। धोखाधड़ी के एक मामले में कैमूर जिले की पुलिस शुक्रवार सुबह लखीसराय के डीटीओ मु. जियाउल्लाह को गिरफ्तार कर अपने साथ कैमूर ले गई है। डीटीओ की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही प्रशासनिक महकमे एवं आमलोगों में चर्चा तेज हो गई।

    कैमूर के एसडीपीओ शिवशंकर कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शहर के नया बाजार से डीटीओ को उनके निजी आवास से गिरफ्तार किया। डीटीओ के विरुद्ध निगरानी पटना की विशेष अदालत में मामला चल रहा था।

    बीती आठ नवंबर को पटना निगरानी की विशेष अदालत ने डीटीओ मु. जियाउल्लाह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद कैमूर पुलिस ने डीटीओ को गिरफ्तार किया है।

    बालू का ठेका दिलाने मामले में फंसे डीटीओ

    डीटीओ मु. जियाउल्लाह लखीसराय में पदस्थापन से पहले कैमूर जिला में डीटीओ थे। आरोप है कि कैमूर के शंहशाह खान नाम के एक युवक ने तत्कालीन डीटीओ जियाउल्लाह से संपर्क किया तो डीटीओ ने बालू का ठेका दिलाने के नाम पर रुपये लिए थे।

    शंहशाह खान का आरोप है कि डीटीओ ने अपने चचरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी के खाते में 40 लाख रुपये और अपने अंगरक्षक शमशेर के खाते में 80 हजार रुपये जमा करवाए थे।

    शहंशाह खान ने इसकी सूचना आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी को दी थी। जांच के बाद डीटीओ पर लगाए गए आरोप सही पाए गए थे।

    इसके बाद एडीजी की अनुशंसा पर कैमूर एसपी के आदेश पर भभुआ थाना कांड संख्या 794/23 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।

    खारिज हो गई थी अग्रिम जमानत याचिका

    इसके अलावा डीटीओ के चचेरे भाई जमीर उल्लाह अंसारी, अंगरक्षक शमशेर को आरोपित बनाते हुए भादवि की धारा 421, 406,409, 120 बी पीसी एक्ट में केस दर्ज किया गया था।

    डीटीओ ने विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट में सुनवाई के बाद डीटीओ की अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद कैमूर पुलिस डीटीओ को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है।

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