Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Jamin Jamabandi: जमीन जमाबंदी को लेकर आया बड़ा अपडेट, भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों में हड़कंप

    Updated: Mon, 23 Sep 2024 03:51 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में सरकारी जमीन की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग क ...और पढ़ें

    सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों पर होगी प्राथमिकी।
    सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों पर होगी प्राथमिकी।

    HighLights

    1. राजस्व एवं भूमि सुधार के अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा
    2. वर्तमान कर्मियों पर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश
    3. सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों पर होगी प्राथमिकी

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने वाले सेवानिवृत्त कर्मियों को चिह्नित कर उन सभी पर प्राथमिकी कराई जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी अपर समाहर्ताओं को निर्देशित किया है।

    साथ ही गलत जमाबंदी करने के मामले में वर्तमान कर्मियों को चिह्नित करते हुए उनपर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया है। उक्त बातें उन्होंने दाखिल खारिज, जमाबंदी और परिमार्जन समेत अन्य मामलों की समीक्षा के दौरान कही।

    मुजफ्फरपुर समेत 18 जिलों में दाखिल खारिज सुधार से संबंधित 20 हजार से अधिक मामले लंबित पाए गए। इसपर उन्होंने आपत्ति जताई। सभी अपर समाहर्ताओं को तेजी से निष्पादन कराने के लिए प्रत्येक सप्ताह समीक्षा करने को कहा।

    समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि दाखिल खारिज के आवेदनों को अभी भी बिना स्पष्ट मंतव्य के अस्वीकृत कर दिया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने कहा कि अस्वीकृत करने से पहले सीओ को सौ शब्दों में स्पष्ट मंतव्य देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर इसे विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी।

    अभियान बसेरा-2 में बरत रहे अनियमितता

    अपर मुख्य सचिव ने कहा कि अभियान बसेरा-2 के निष्पादन में अनियमितता बरती जा रही है। सूची में शामिल लाभुकों को छोड़ सूची से बाहर के लाभुकों को पर्चा वितरण किया जा रहा है। यह नियम विरुद्ध है। उन्होंने सभी अपर समाहर्ताओं को ऐसे कर्मियों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई कर विभाग को रिपोर्ट देने को कहा है।

    उन्होंने अपर समाहर्ताओं को राजस्व विभाग द्वारा भूमि संबंधित किए जा रहे कार्यों का प्रचार-प्रसार करने को कहा, ताकि आम जन को विभागीय सेवा के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके। इसके लिए बैनर-पोस्टर और हाेर्डिंग लगाने का निर्देश दिया गया।

    खबरें और भी

    ये भी पढ़ें- Bihar Land Survey को लेकर नीतीश सरकार ने दिया एक और अपडेट, UP से आएंगे विशेषज्ञ; CO को भी मिला नया निर्देश

    ये भी पढ़ें- Bihar Bhumi Survey: क्या बिहार में रुक जाएगा भूमि सर्वे? नीतीश सरकार ने खुद बताई सच्चाई