मुजफ्फरपुर में AK-47 से हुई थी पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या, कोर्ट ने छह आरोपियों को किया बरी
मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके चालक रोहित की AK-47 से हत्या के मामले में कोर्ट ने छह आरोपियों को बरी कर दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्य ...और पढ़ें

समीर कुमार की फाइल फोटो।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार व उनके चालक रोहित की एके-47 से हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह ने गुरुवार को छह आरोपितों को बरी कर दिया।
फैसले में कहा कि अनुसंधानक के त्रुटिपूर्ण अनुसंधान के कारण अभियोजन अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध साबित करने में पूर्णत: असफल रहे। उन्होंने मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस केस के अनुसंधान पदाधिकारियों पर दायित्व निर्धारित कर विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया।
लोक अभियोजक अजय कुमार ने अदालत में 12 गवाहों की गवाही कराई थी। जांच अधिकारी ने दो आरोपितों पर 15 जनवरी, 2019 को और पांच आरोपितों पर 12 मार्च, 2019 को चार्जशीट दाखिल की थी।
वहीं, जिन आरोपितों को बरी किया गया उनमें सबहा के श्याम नंदन मिश्रा, आमगोला के सुशील कुमार छापड़िया, बतरौलिया के मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, पंचवटी कालोनी मझौलिया के नवीन कुमार, सकरा तुलसी मोहनपुर के सुजीत कुमार, बेगूसराय जिले के मंझौल निवासी व आरकेपुरम बेला के कुमार रंजय ओंकार शामिल हैं।
मनियारी सिलौत गजपति निवासी सातवें आरोपित गोविंद कुमार उर्फ गोविंद शर्मा की 31 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
2018 में अत्याधुनिक हथियार से फायरिंग कर की गई थी हत्या
23 सितंबर 2018 की शाम पूर्व मेयर समीर कुमार कार से चालक रोहित कुमार के साथ अखाड़ाघाट स्थित अपने होटल से घर लौट रहे थे। चंदवारा के नवाब रोड में कार पर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने अत्याधुनिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना में पूर्व मेयर व उनके चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी।
तीन आरोपित पर अलग से चल रहा सेशन ट्रायल
पूर्व मेयर हत्याकांड में विवेचक ने 28 जून, 2023 को नगर थाने के कल्याणी चौक निवासी राजू साह उर्फ राजू तुरहा, कटरा थाने के धनौर गांव निवासी शंभू सिंह, सारण जिले के परसा थाने के बहलोलपुर निवासी प्रदुम्न शर्मा उर्फ मंटू शर्मा व औराई थाने के शाही मीनापुर निवासी आशुतोष कुमार उर्फ आशुतोष शाही पर पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।
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जैतपुर थाने के हरिशंकरपुर निवासी रितेश रंजन उर्फ नितेश रंजन पर उसकी संलिप्तता के बिंदु पर पूरक जांच जारी रखी थी। चौथे चार्जशीटेड आरोपित आशुतोष शाही की पूर्व में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन तीनों आरोपितों का प्रधान जिला जज की अदालत में दूसरा सेशन ट्रायल चल रहा है। आरोप का गठन हो चुका है। मामला साक्ष्य पर चल रहा है।
इंस्पेक्टर सुजाउद्दीन के बयान पर किया गया था केस
तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष मो.सुजाउद्दीन के बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी की गई थी। इसमें अज्ञात बदमाशों को आरोपित किया गया था। नगर थाने के साथ एसटीएफ भी इस केस में शूटरों की गिरफ्तारी में लगी थी।
एसटीएफ ने पटना एयरपोर्ट से शूटर गोविंद को गिरफ्तार किया था। वहीं, सुजीत को नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नगर थाने की पुलिस ने गोविंद व सुजीत के अलावा अन्य आरोपितों पर 2019 में चार्जशीट दायर की थी।
केस की जांच में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपित बनाया था। इनमें पहले सेशन ट्रायल में आठ व दूसरे में चार आरोपित है। फैसले के दिन सभी के स्वजन व समर्थकों से कोर्ट परिसर में भीड़ लगी रही। बरी किए जाने के बाद सभी खुशी के साथ निकले।