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    मुजफ्फरपुर में आठवीं की छात्रा से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, टेडी बीयर दिलाने का झांसा

    Updated: Wed, 05 Aug 2026 08:24 PM (IST)

    मुजफ्फरपुर में आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी मुकेश कुमार राय को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    HighLights

    1. आठवीं की छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को सजा।

    2. पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल कारावास।

    3. टेडी बीयर का झांसा देकर किया था अगवा।

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । बिहार के मुजफ्फरपुर में तुर्की थाना इलाके की रहने वाली आठवीं की छात्रा को टेडी बीयर दिलाने का झांसा देकर कार से अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी दरियापुर कफेन निवासी मुकेश कुमार राय को सजा सुनाई गई।

    उसे बीएनएस की धारा में एक वर्ष कारावास के साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

    हीं, पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

    सत्र-विचारण के बाद विशेष कोर्ट पाक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने यह सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो) राजीव रंजन राजू ने घटना से जुड़े गवाहों व साक्ष्यों को पेश किया।

    इसमें अधिवक्ता मिकी ने सहयोग किया। केस की जांच अधिकारी व तत्कालीन महिला थानाध्यक्ष ने दो अगस्त 2025 को आरोपित पर चार्जशीट दाखिल की थी। विदित हो कि 31 मई 2025 को छात्रा को कार से ले जाकर आरोपित ने दुष्कर्म किया था।

    देर रात कार से छात्रा को उतरते देखने के बाद पिता व ग्रामीणों ने आरोपित की गाड़ी पर पथराव कर दिया था। कार से आरोपित ने ग्रामीणों को रौंदने का प्रयास किया। इसमें गाड़ी का शीशा टूट गया।

    गाड़ी को चालू अवस्था में छोड़कर पट्टीदार के घर में आरोपित छिप गया। पीड़िता से पूछने पर पता चला कि आरोपित मुकेश उसे दोपहर में टेडी बीयर दिलाने का झांसा दिया था।

    आरोपित ने उससे कहा था कि रात में अपनी मां के मोबाइल से उसे काल करे। वह उसे टेडी बीयर दिलायेगा। रात में फोन करने पर आरोपित उसे गाड़ी में सीट पर बैठाकर एनएच-28 के एक सुनसान जगह पर ले गया।

    वहां छात्रा को मारा-पीटा और दुष्कर्म किया। तुर्की थाना में शिकायत लेने से इन्कार करने पर पीड़िता के पिता ने एक जून 2025 को महिला थाने में प्राथमिकी कराई थी। आरोपित के फरार होने पर पुलिस ने उसके घर पर इश्तेहार चस्पाया।

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    इसके बाद कुर्की को घर पहुंची पुलिस के भय से आरोपित मुकेश ने पांच जून को विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। वहीं, तुर्की थाने में केस नहीं दर्ज करने में एसएसपी ने तुर्की थानाध्यक्ष प्रमोद कुमार समेत तीन पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया था। फोरेंसिक जांच में आरोपित मुकेश का डीएनए पीड़िता के स्वाब के नमूने से मैच हुआ था।