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    सरकार ने गैस बुकिंग नियम में किया बदलाव, बड़े परिवारों को बनानी पड़ेगी बेहतर योजना

    Updated: Wed, 11 Mar 2026 02:22 PM (IST)

    गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। अब उपभोक्ता 15 दिनों के बजाय 25 दिनों के अंतराल पर ही सिलेंडर बुक कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से उपभ ...और पढ़ें

    गैस बुकिंग नियम में बदलाव, अब 25 दिनों बाद ही होगी बुकिंग (PTI)

    गैस बुकिंग नियम में बदलाव, अब 25 दिनों बाद ही होगी बुकिंग (PTI)

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    संवाद सूत्र, मेसकौर (नवादा)। गैस उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग पहले की तरह 15 दिनों के अंतराल पर नहीं होगी। नई व्यवस्था के अनुसार, उपभोक्ता अब 15 दिनों के बजाय 25 दिनों के बाद ही अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे।

    इस बदलाव की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्र के कई उपभोक्ताओं में चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले उपभोक्ता एक सिलेंडर लेने के 15 दिनों बाद दोबारा गैस की बुकिंग कर सकते थे, जिससे उन्हें घरेलू जरूरतों के अनुसार गैस उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब बुकिंग की अवधि बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है।

    इससे उपभोक्ताओं को अपने गैस के उपयोग को पहले से योजना बनाकर चलाना होगा, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    मेसकौर प्रखंड क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवार घरेलू रसोई के लिए एलपीजी गैस पर निर्भर हैं। ऐसे में बुकिंग की अवधि बढ़ने से कई लोगों को अपनी रसोई व्यवस्था को संभालने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।

    विशेष रूप से बड़े परिवारों को गैस के उपयोग में अधिक सावधानी बरतनी होगी, ताकि सिलेंडर समय से पहले खत्म न हो जाए।

    प्रखंड विकास पदाधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि अफवाह में नहीं पड़े। इस नई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी गैस उपभोक्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे गैस का उपयोग सोच-समझकर करें और समय पर बुकिंग की प्रक्रिया पूरी करें।

    साथ ही, इस बदलाव की जानकारी अपने आस-पास के लोगों, पड़ोसियों और अन्य उपभोक्ताओं को भी दें, ताकि सभी लोग इस नई व्यवस्था से अवगत हो सकें और किसी प्रकार की असुविधा से बच सकें।

    यदि सभी उपभोक्ता इस नियम को समझकर गैस का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो भविष्य में होने वाली परेशानियों से काफी हद तक बचा जा सकता।

    वहीं, प्रखंड मुख्यालय स्थित ऋषि गैस एजेंसी के कर्मी ने कहा कि जिस उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी नहीं हुआ उन्हें ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है और सिलेंडर लेते समय डिजिटल सुरक्षा कोड (ओटीपी) भी लेना अनिवार्य कर दिया गया है।

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