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    बिहार कैबिनेट में 25 फैसलों पर मुहर: पंचायतों का होगा नया परिसीमन, राजगीर-रोहतास में बनेंगे एयरपोर्ट

    Updated: Wed, 15 Jul 2026 06:36 PM (IST)

    बिहार कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें पंचायतों का नया परिसीमन, आय बढ़ाने के अधिकार और मोटर वाहन कर में संशोधन शामिल हैं। साथ ही, राजगीर ...और पढ़ें

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

    HighLights

    1. पंचायतों का नया परिसीमन 2011 की जनसंख्या के आधार पर।

    2. ग्राम पंचायतों को कर और शुल्क वसूलने का अधिकार।

    3. राजगीर और रोहतास-कैमूर में दो नए हवाई अड्डे बनेंगे।

    राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 25 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें पंचायत व्यवस्था को मजबूत बनाने, पंचायतों की आय बढ़ाने और मोटर वाहन कर में संशोधन जैसे फैसले शामिल हैं।

    इसके अलावा राजगीर और रोहतास-कैमूर में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की दिशा में भी अहम निर्णय लिया गया।

    सरकार का कहना है कि इन फैसलों से स्थानीय स्वशासन, बुनियादी ढांचे और राजस्व व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बैठक में विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।

    पंचायतों का नया परिसीमन

    कैबिनेट ने बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्रों के गठन एवं परिसीमन को मंजूरी दी।

    यह परिसीमन वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा।

    विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार आएगा। स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलने के साथ सभी क्षेत्रों के समान विकास का रास्ता खुलेगा। नई व्यवस्था में भौगोलिक और सामाजिक एकरूपता पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

    पंचायतों को मिलेगा कर और शुल्क वसूलने का अधिकार

    मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत कर, दर एवं शुल्क नियमावली, 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में होल्डिंग कर वसूल सकेंगी।

    इसके अलावा पेशा, व्यापार और उद्योग से जुड़े शुल्क भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए जा सकेंगे। पंचायतों की ओर से दी जाने वाली सेवाओं के बदले भी शुल्क वसूला जा सकेगा।

    सरकार कर और शुल्क की अधिकतम सीमा तय करेगी, जिसके भीतर पंचायतें दरें निर्धारित करेंगी। इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होगी।

    दोपहिया और व्यवसायिक वाहनों पर बढ़ेगा कर

    कैबिनेट ने बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत दोपहिया वाहनों के एकमुश्त मोटर वाहन कर में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी।

    एकमुश्त कर देने वाले तिपहिया वाहनों पर एक हजार रुपये अतिरिक्त कर लगाया जाएगा। वहीं व्यवसायिक वाहनों के व्यापार कर में चार गुना बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।

    सरकार का कहना है कि लंबे समय से कर दरों में व्यापक संशोधन नहीं किया गया था। नई दरों के लागू होने से राजस्व संग्रह में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

    राजगीर और रोहतास-कैमूर में नए एयरपोर्ट की तैयारी तेज

    बैठक में राजगीर और रोहतास-कैमूर क्षेत्र में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण को लेकर भी अहम फैसला लिया गया।

    भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और बिहार सरकार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। इसके बाद दोनों प्रस्तावित हवाई अड्डों की पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन प्रक्रिया शुरू होगी।

    अध्ययन के दौरान तकनीकी और भौगोलिक जानकारियों का आदान-प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे हवाई अड्डों के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। भविष्य में इससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

    क्षेत्रीय विकास और निवेश को मिलेगी नई रफ्तार

    सरकार के अनुसार नए हवाई अड्डों के निर्माण से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। राजगीर में पर्यटन क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

    वहीं रोहतास और कैमूर क्षेत्र में निवेश और औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर हवाई संपर्क से व्यापारिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी।

    सरकार इसे राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मान रही है। इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में बिहार के समग्र विकास पर दिखाई देगा।