CM Homestay Scheme: बिहार में पुराने घर से कमाई करने का मौका, सरकार देगी 11 लाख तक की सब्सिडी
बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत मकान मालिक अपने घर को होमस्टे में ...और पढ़ें

बिहार होमस्टे स्कीम। फाइल फोटो

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डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, जिससे मकान मालिकों को कमाई का बढ़िया मौका मिल गया है।
बिहार सरकार की इस योजना (CM Homestay Promotion Scheme) के तहत अपने घर को होम स्टे में बदलने पर सरकार होमस्टे संचालकों को प्रति कमरे ₹2.50 लाख तक का प्रोत्साहन देगी। इसके अलावा प्रत्येक होमस्टे में अधिकतम 8 कमरों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध होगी।
सरकार सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कुल 10 लाख रुपये की मदद करेगी। वहीं महिलाओं, स्व सहायता समूहों और 18 से 25 साल तक के युवाओं को 25 हजार रुपये की एक्स्ट्रा मदद की जाएगी, जिससे ये राशि 11 लाख तक हो सकती है। इस योजना के तहत आप अपने पुराने घर को होम स्टे में बदल सकते हैं।
इस योजना के तहत अगले 5 सालों में 1 हजार कमरों के विकास का लक्ष्य है। इससे बिहार में ग्रामीण पर्यटन के साथ-साथ स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार का अवसर मिलेगा।
अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो पर्यटन विभाग की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको जमीन और घर के दस्तावेज देने होंगे।
इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी। सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के अलावा कोई भी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है।
यह योजना अन्य प्रकार की आवासीय सुविधाओं जैेसे- रिसॉर्ट, होटल, मोटल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग लॉजिंग गृहों पर लागू नहीं होगी।
सामान्य पात्रता की शर्ते
- होमस्टे एक ऐसा आवास इकाई है, जिसमें अधिकतम 8 कमरा होमस्टे के लिये उपलब्ध हो तथा होमस्टे परिसर में मकान मालिक के रहने की बाध्यता नहीं है। 8 से अधिक कमरें होने पर आवास इकाई को होमस्टे नहीं माना जायेगा।
- इस योजना का लाभ अलग-अलग पते पर स्थित सभी होमस्टे इकाईयों को मिलेगा, चाहें मकान मालिक एक ही क्यों न हो।
- होमस्टे परिसर / होमस्टे विकास के लिए चिन्हित भूमि किसी भी चल रहे कानूनी विवाद में शामिल नहीं होनी चाहिए।
- यह योजना होमस्टे के रूप में उपयोग के लिए वर्तमान में चल रहे अथवा नवनिर्मित दोनों प्रकार की इकाईयों पर लागू होगी।
- यह योजना 16 जिलों के 34 पर्यटन स्थलों के लिये लागू होगा। पर्यटन विभाग समय-समय पर इस सूची में परिवर्तन / विस्तार करने हेतु अधिकृत होगा।
- होमस्टे पर्यटन स्थल के 5 किमी की परिधि में होनी चाहिए।
बिहार के मुख्य पर्यटक स्थल
| क्र.स. | जिला का नाम | मुख्य पर्यटक स्थल |
|---|---|---|
| 1 | गया |
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| 2 | औरंगाबाद |
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| 3 | रोहतास |
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| 4 | कैमूर |
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| 5 | नालंदा |
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| 6 | सीतामढ़ी |
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| 7 | भागलपुर |
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| 8 | वैशाली |
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| 9 | प० चम्पारण |
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| 10 | बांका |
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| 11 | जमुई |
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| 12 | मुंगेर |
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| 13 | जहानाबाद |
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| 14 | नवादा |
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| 15 | पूर्वी चम्पारण |
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| 16 | मुजफ्फरपुर |
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