अब नो टेंशन, नो इंतजार: बिहार में EV की खरीद पर 7 दिन में पाएं 1 लाख रुपये तक की छूट
बिहार में ई-वाहनों की खरीद पर मिलने वाले अनुदान की प्रक्रिया अब आसान हो गई है। परिवहन विभाग की नई ...और पढ़ें

ईवी वाहन की खरीद पर अब एक सप्ताह में पास होगा अनुदान
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में ई-वाहनों की खरीद पर राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले अनुदान के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। अब सात कार्यदिवस में अनुदान की स्वीकृति मिल जाएगी।
पहले वाहन मालिकों से गूगल फॉर्म के जरिये आवेदन लिया जा रहा था, जिस कारण अनुदान की प्रक्रिया में एक से तीन माह का समय लग रहा था। आवेदन की संख्या बढ़ने के बाद इसमें समस्या आने लगी।
परिवहन विभाग के मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार में ई-वाहन को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए अनुदान की प्रक्रिया को आसान किया गया है।
इसके लिए परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (https://state.bihar.gov.in/transport/CitizenHome.html) पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की गई है।
इस नई व्यवस्था से अब अनुदान मात्र सात कार्यदिवस में मिल जाएगा। ई-वाहन खरीददार आवेदन के समय सही आधार नंबर एवं आरसी दस्तावेज का ध्यान रखें।
16 लाख रुपये से अधिक का अनुदान मिला:
सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति (संशोधित) 2026 के तहत अक्टूबर तक विभाग को करीब दो हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। ये आवेदन दो पहिया और चार पहिया ईवी वाहनों की खरीद पर अनुदान के लिए आए हैं।
इनके विरुद्ध 16 लाख रुपए से अधिक का अनुदान लोगों को दिया जा चुका है। विभाग के अनुसार, यह संख्या गूगल फार्म पर प्राप्त आवेदनों की है।
इनमें से कुछ आवेदनों को आवश्यक दस्तावेज की कमी के कारण खारिज कर दिया गया है। ऐसे आवेदक केवल छूटे हुए दस्तावेज को अपलोड कर दें, जिसके बाद अनुदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
मालूम हो कि ई-वाहनों की खरीद पर दस से 12 हजार जबकि महिलाओं को चारपहिया वाहनों की खरीद पर एक लाख रुपये तक के अनुदान का प्रविधान है।
अनुदान के लिए जरूरी दस्तावेज:
आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), कैंसिल चेक, जाति प्रमाण पत्र।
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