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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 29, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Tax Settlement: कारोबारियों के लिए खुशखबरी! अब एक बार में सभी टैक्स विवादों से मिलेगा छुटकारा; सरकार ला रही ये योजना

    Updated: Thu, 29 Feb 2024 08:00 PM (IST)

    वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सदन को बताया कि बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक 2024 छह माह के लिए लाया जा रहा है। इसके तहत व्यापारियों को बड़ी राह ...और पढ़ें

    कारोबारियों के लिए खुशखबरी! अब एक बार में सभी टैक्स विवादों से मिलेगा छुटकारा
    कारोबारियों के लिए खुशखबरी! अब एक बार में सभी टैक्स विवादों से मिलेगा छुटकारा

    राज्य ब्यूरो, पटना। One Time Tax Settlement Scheme वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) अधिनियम के तहत के तहत टैक्स विवाद में फंसे राज्य के हजारों कारोबारियों के लिए सरकार की खबर है। कर विवादों में फंसे कारोबारी विवादित कर राशि का 35 प्रतिशत ब्याज जबकि जुर्माना राशि का 10 प्रतिशत टैक्स देकर विवाद से छुटकारा पा सकते हैं।

    इसके लिए जल्द ही एक मुश्त कर समाधान योजना लाई जाएगी। गुरुवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 पेश किया।

    मंत्री ने सदन को बताया कि बिहार कराधान विवादों का समाधान विधेयक, 2024 छह माह के लिए लाया जा रहा है। इसके तहत व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके माध्यम से व्यापारियों को एक मुश्त निपटान योजना का लाभ मिलेगा।

    कारोबारियों को मिलेगी बड़ी राहत

    उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था व्यापारियों के सुझाव पर ही लाई जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर इस अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि कानून के तहत समाधान योजना में ब्याज और जुर्माने के मामलों में 90 प्रतिशत की माफी दी गई है। विवादित ब्याज और पेनाल्टी का मात्र 10 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद का निपटारा हो जाएगा।

    वहीं, बकाया कर के मामलों में 65 प्रतिशत की माफी दी जाएगी। यानी बकाया कर की विवादित राशि का मात्र 35 प्रतिशत भुगतान करने पर विवाद समाप्त हो जाएगा। बाद में सदन में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

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