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बिहार में ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के जमीन मालिकों को राहत, शहर में सर्किल रेट का दोगुना और गांव में चार गुना भुगतान

Published: Wed, 17 Jun 2026 08:05 PM (IST)

सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक के बीच भू-स्वामियों को बड़ी राहत दी ...और पढ़ें

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

HighLights

  1. ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री, लीज की सशर्त अनुमति।

  2. शहरी क्षेत्रों में जमीन मालिकों को सर्किल रेट का दोगुना मुआवजा।

  3. ग्रामीण भूमि पर चार गुना मुआवजा और 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक के बीच भू-स्वामियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

विशेष परिस्थितियों में जमीन खरीद-बिक्री और लीज की अनुमति

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में विशेष परिस्थितियों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण और लीज की अनुमति दी जाएगी।

सरकार ने भूमि स्वामियों की तात्कालिक और आकस्मिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है, जिससे लंबे समय से प्रभावित लोगों को राहत मिल सकेगी।

बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि खरीदने का अधिकार

सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचित बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत बिहार राज्य आवास बोर्ड को भूमि खरीदने के लिए अधिकृत कर दिया है।

इसके अलावा सरकारी प्राधिकारों को आवश्यकतानुसार भू-अर्जन करने तथा निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।

निवेश परियोजनाओं के लिए भूमि क्रय और लीज का रास्ता साफ

नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआईपीबी) से अनुमोदित निवेश परियोजनाओं के लिए संबंधित निवेशक अब भूमि खरीद सकेंगे या लीज पर ले सकेंगे।

इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ औद्योगिक और शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।

शहरी क्षेत्रों में सर्किल रेट का दोगुना मिलेगा मुआवजा

सरकार के फैसले के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जमीन मालिकों को बाजार मूल्य अथवा सर्किल रेट (एमवीआर), जो भी अधिक होगा, उसके दो गुना मूल्य के बराबर भुगतान किया जाएगा। इससे प्रभावित भू-स्वामियों को बेहतर आर्थिक लाभ मिल सकेगा।

ग्रामीण भूमि के लिए चार गुना भुगतान और 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि के लिए जमीन मालिकों को बाजार मूल्य या सर्किल रेट के चार गुना मूल्य के समतुल्य राशि दी जाएगी।

इसके साथ ही निर्धारित मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल प्रोत्साहन के रूप में भी दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और भू-स्वामियों के लिए लाभकारी बनेगी।

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