बिहार में जमीन मालिकों के लिए खुशखबरी, अधिग्रहण के बाद बचे हिस्से की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आंशिक भूमि अधिग्रहण के बाद बचे हुए हिस्से की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाने का निर्देश दिया है। अब भू-स्वामी अपनी जरूरत क ...और पढ़ें

जमीन अधिग्रहण के बाद बचे हिस्से की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी (AI Generated Image)
HighLights
आंशिक अधिग्रहण के बाद बची जमीन की बिक्री पर रोक हटेगी।
भू-स्वामी अपनी जरूरत के अनुसार शेष जमीन का उपयोग कर सकेंगे।
राजस्व विभाग सचिव जय सिंह ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए।
राज्य ब्यूरो, पटना। जमीन के किसी हिस्से के अधिग्रहण की स्थिति में उसके बचे हिस्से के उपयोग को लेकर होने वाली परेशानी का समाधान निकाल लिया गया है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने गुरुवार को कहा कि बचे हुए हिस्से का उपयोग भू स्वामी अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकते हैं।
सचिव ने जिलाधिकारियाें को पत्र लिख कर कहा है कि वे इस आदेश का अक्षरश: पालन करें। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है।
अधिग्रहण की प्रारंभिक अधिसूचना की प्रति संबंधित जिलों के निबंधन कार्यालय को भेजी जाती है। उसमें अधिग्रहीत होने वाली जमीन का खाता-खेसरा और अन्य विवरण दर्ज रहता है।
यह आग्रह भी किया जाता है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने तक सूची में दर्ज जमीन की खरीद बिक्री न हो।
सचिव ने अपने पत्र में लिखा है-ऐसा देखा जाता है कि जिन खेसरों के अंश भाग को अर्जित किया जाता है, उन खेसरों के अर्जित अंश के बाहर की जमीन के संव्यहार (खरीद-बिक्री) पर भी रोक लगा दी जाती है।
यह रोक भू अर्जन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी जारी रहती है। ऐसे मामलों में केवल अर्जनाधीन जमीन के रकवा पर ही रोक लगाई जाए। शेष हिस्से के संव्यवहार करने पर रोक न लगे।
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