पेंशन नहीं मिली तो घबराएं नहीं! घर बैठे ऐसे चेक करें नाम और करें आवेदन
बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लाभार्थियों को राशि भेजी है, लेकिन कई पात्र लोग अभी भी वंचित हैं। ऐसे लोग घर बैठे अपना नाम जां ...और पढ़ें

सबसे पहले ऐसे चेक करें अपना नाम(AI फोटो)
HighLights
पेंशन सूची में नाम जांचने के लिए सामाजिक सुरक्षा पोर्टल देखें।
ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
60+ आयु, बिहार निवासी, आय सीमा पात्रता मानदंड हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाखों लाभार्थियों के खातों में पेंशन की राशि भेज दी है। सरकार की ओर से अब हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन राशि खातों में पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके बावजूद कई ऐसे पात्र लोग हैं, जिन्हें अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है।
ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अगर नाम सूची में नहीं है तो आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है। सरकार ने पात्र लोगों को जल्द से जल्द योजना से जुड़ने की अपील की है।
सबसे पहले ऐसे चेक करें अपना नाम
अगर आपके खाते में पेंशन की राशि नहीं आई है तो पहले लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचें। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाकर जानकारी देखी जा सकती है।
आधार नंबर, आवेदन संख्या या अन्य विवरण के जरिए स्थिति पता की जा सकती है। यदि नाम सूची में नहीं मिलता है तो नए आवेदन की प्रक्रिया अपनानी होगी।
पंचायत और प्रखंड स्तर पर भी लाभुकों की सूची उपलब्ध रहती है। जरत पड़ने पर स्थानीय अधिकारियों से भी जानकारी ली जा सकती है।
कौन लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ?
बिहार में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। आवेदक का बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है।
वार्षिक आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजन इस योजना के प्रमुख लाभार्थी हैं।
सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसी वजह से लगातार नए लाभुकों को योजना से जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?
आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज माना गया है। इसके अलावा निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा।
आय प्रमाण पत्र भी आवेदन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बैंक पासबुक या कैंसिल चेक की कॉपी जमा करनी होगी।
हालिया पासपोर्ट साइज फोटो भी आवेदन के साथ लगानी होगी। जरूरत पड़ने पर नाम परिवर्तन से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करना है तो अपनाएं ये तरीका
आवेदक सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर मोबाइल और आधार नंबर से पंजीकरण करना होगा।
ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदन फॉर्म भरना होगा। फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी और बैंक खाते का विवरण दर्ज करना जरूरी है।
इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा किया जा सकता है। सफल आवेदन के बाद एक आवेदन संख्या जारी की जाती है, जिसे सुरक्षित रखना चाहिए।
ऑफलाइन आवेदन का भी है विकल्प
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे ऑफलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं। इसके लिए नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या प्रखंड कार्यालय से फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है।
फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा। जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए जाने पर पेंशन स्वीकृत कर दी जाएगी।
इसके बाद राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने अधिकारियों को पात्र लोगों को जल्द से जल्द योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।
किसी समस्या पर यहां करें संपर्क
यदि पेंशन की राशि नहीं मिली है या आवेदन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो सहायता भी उपलब्ध है। लाभुक टोल फ्री नंबर 1800-3456-262 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है। अधिकारियों को ऐसे लोगों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है जो अभी तक योजना से बाहर हैं।
उद्देश्य यह है कि कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसी के साथ राज्य में सामाजिक सुरक्षा कवरेज को और मजबूत बनाने की तैयारी है।
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