यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 21, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Traffic Police: यातायात पुलिस में नहीं होंगे 35 साल से अधिक के सिपाही, अधिकारियों की भी उम्र सीमा तय
Bihar Traffic Police News यातायात (ट्रैफिक) पुलिस में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के सिपाही नहीं रहेंगे। यातायात पुलिस बल के हर रैंक के लिए उम्र सीमा तय ...और पढ़ें

HighLights
- न्यूनतम तीन साल तक ट्रैफिक पुलिस में करना होगा योगदान
- प्रोन्नति से आने वाले हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के लिए अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित
राज्य ब्यूरो, पटना: यातायात (ट्रैफिक) पुलिस में अब 35 वर्ष से अधिक उम्र के सिपाही नहीं रहेंगे। यातायात पुलिस बल के हर रैंक के लिए उम्र सीमा तय कर दी गई है।
सिपाहियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष, अवर निरीक्षक के लिए 40 वर्ष और इंस्पेक्टर के लिए 50 वर्ष की समय सीमा तय की गई है। प्रोन्नति से आने वाले हवलदार और सहायक अवर निरीक्षक के लिए अधिकतम आयु 55 साल निर्धारित की गई है।
इससे अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों या पदाधिकारियों को ट्रैफिक में तैनात नहीं किया जाएगा। बुधवार को यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सुधांशु कुमार ने यह जानकारी दी।
एक तिहाई महिला बल होगा अनिवार्य
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