यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Srijan Scam Bihar: आरोपी रजनी से CBI ने सात घंटे तक की पूछताछ, लपेटे में आ सकते हैं मंत्री-सांसद और विधायक!
भागलपुर में हुए अरबों के घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की सीबीआई रिमांड गुरुवार को खत्म हो गई। इससे पहले सीबीआई की टीम ने रजनी से सात घंटे से अधिक समय ...और पढ़ें

HighLights
- आरोपी रजनी की शुक्रवार को फिर से पटना की एक अदालत में पेशी होगी।
- सीबीआई की पूछताछ में रजनी ने अहम जानकारी और नाम बताए हैं।
राज्य ब्यूरो, पटना: सीबीआई की गिरफ्त में आई सृजन घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की सीबीआई रिमांड गुरुवार को समाप्त हो गई। आरोपी रजनी की शुक्रवार को फिर से पटना की एक अदालत में पेशी होगी।
रजनी प्रिया की रिमांड खत्म होने से पहले गुरुवार को सीबीआई की टीम ने करीब सात घंटे से अधिक समय तक रजनी प्रिया से पूछताछ की। सीबीआई की टीम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर सृजन से जुड़े अनछुए पहलुओं पर ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने में जुटी रही।
किस मंत्री और सांसद को पहुंचाया लाभ?
सीबीआई के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सात घंटे की पूछताछ में सीबीआई के अधिकारियों ने रजनी से पूछा- वह बताए कि सृजन घोटाले में जो नाम अब तक सामने आए हैं, उनके अलावा वे कौन-से संस्थान, मंत्री, विधायक या सांसद हैं, जिन्हें लाभ पहुंचाया गया।
जानकारी मिली है कि रजनी ने व्यवसायी और सूद पर पैसा लगाने वालों के साथ ही बिल्डर के नाम बताए हैं। हालांकि, सीबीआई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रही है।
छह साल में कौन-कौन बना मददगार?
रजनी प्रिया से यह भी पूछा गया कि वह सीबीआई से बचते हुए पिछले छह साल से फरार है, इस दौरान उसके मददगार कौन-कौन हैं, किन लोगों की मदद से वह जांच एजेंसी को चकमा देने में सफल रही।
बताया जा रहा है कि इस सवाल के जवाब में भी सीबीआई को अहम जानकारी मिली है, जिसकी सत्यता की जांच की जा रही है।
बता दें कि सीबीआई ने रजनी प्रिया को बीते चार अगस्त को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया था। 14 अगस्त को सीबीआई ने विशेष न्यायालय में आवेदक देकर रजनी प्रिया की रिमांड मांगी थी।
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विशेष जज महेश कुमार ने सीबीआई को रजनी की चार दिनों की रिमांड दी थी। जिसकी मियाद गुरुवार को पूरी हो गई। शुक्रवार को उसे वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा।