राज्य ब्यूरो, पटना। अग्रणी होम्स के पीके विला प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले घर खरीदारों को उनकी फंसी हुई राशि वापस मिलेगी। रेरा बिहार ने बिल्डर के विरुद्ध वाद दायर करने वाले 18 लोगों को कुल एक करोड़ की राशि लौटाने का आदेश जारी किया है।
इन सभी घर खरीदारों को उनके द्वारा भुगतान की गई कुल राशि के अनुपात में यह रकम लौटाई जाएगी। रेरा बिहार में एक करोड़ रुपये की राशि पीके विला प्रोजेक्ट के जमीन मालिक ने प्राधिकरण के निर्देश पर जमा किया था।
प्राधिकरण की पीठ ने उन्हें अपनी जमीन के पुराने उन्नयन अनुबंध को डी -रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी थी। प्राधिकरण ने सोमवार के आदेश में कहा कि सभी घर खरीदारों को यह राशि आरटीजीएस के माध्यम से पहुंचाई जाएगी।
इसके लिए सभी शिकायतकर्ताओं को अपने बैंक खाते का विवरण, कैंसिल चेक की प्रति, घोषणा पत्र में वांछित सूचना आदि लेखा शाखा में एक सप्ताह के अंदर जमा करनी होगी।
29 बिल्डरों ने अब तक लौटाई गई 5.91 करोड़ की राशि
पिछले कुछ महीनों में रेरा अध्यक्ष की एकल पीठ ने पीड़ित ग्राहकों के करीब छह करोड़ रुपये लौटवाए हैं। आकड़ों के अनुसार 29 बिल्डरों ने कुल 78 मामलों में पांच करोड़ 91 लाख रुपये ग्राहकों को लौटाए हैं।
इन 78 मामलों में सर्वाधिक 22 मामले ट्राइकलर प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। इन सभी मामलों में घर खरीदारों ने दोषी बिल्डरों के विरुद्ध निष्पादन वाद दायर किया था।
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