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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Platform Ticket Price: खुशखबरी! प्लेटफॉर्म टिकट GST के दायरे से बाहर, जानें कितनी कम हो जाएगी कीमत

    Updated: Tue, 16 Jul 2024 09:56 PM (GMT+05:30)

    Platform Ticket Price प्लेटफॉर्म टिकट GST के दायरे से बाहर हो चुका है। इसके अलावा रेलवे की कई और सेवाएं भी जीएसटी के दायरे से बाहर हो गया है जिसके चलत ...और पढ़ें

    प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत होगी कम! फाइल फोटो
    प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत होगी कम! फाइल फोटो

    HighLights

    1. डारमेट्री, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम, बैटरी ऑपरेटेड वाहनों के उपयोग पर GST खत्म
    2. सोलर कुकर, मिल्क कैन और कार्टन बॉक्स पर 12 प्रतिशत की दर से कर की वसूली
    3. निर्धारित अवधि में शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं पर नहीं लगेगा GST

    राज्य ब्यूरो, पटना। Platform Ticket Price प्लेटफॉर्म टिकट समेत रेलवे की कई सेवाएं अब कुछ कम मूल्य में उपलब्ध होंगी। ऐसा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट के कारण संभव होगा। दस रुपये में मिलने वाले प्लेटफार्म टिकट पर अभी तक पांच प्रतिशत जीएसटी लगता था। अब इसके मूल्य में एक रुपये तक की कमी हो सकती है।

    बहरहाल, प्लेटफॉर्म टिकट के साथ ही डारमेट्री, वेटिंग रूम, क्लाक रूम और बैटरी संचालित वाहनों के उपयोग को जीएसटी से बाहर कर दिया गया है। वाणिज्य-कर विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

    दूध के कैन पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाने की अनुशंसा

    जीएसटी काउंसिल ने दूध के कैन पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की अनुशंसा की है। इस आधार पर वाणिज्य-कर विभाग ने सभी कार्टन बाक्स पर जीएसटी का निर्धारण कर दिया है।

    अब सोलर कुकर पर भी 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही फायर स्प्रिंकलर समेत सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर भी इतनी ही मात्रा में जीएसटी की वसूली होगी।

    छात्रावास सेवाओं के लिए प्रति माह 20 हजार तक छूट

    शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए भी सुखद समाचार है। अब उन्हें एक निर्धारित सीमा और निर्धारित अवधि में शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास सेवाओं पर जीएसटी नहीं देना होगा।

    प्रति व्यक्ति ऐसी सेवाओं के लिए प्रति माह 20000 रुपये की राशि पर जीएसटी छूट दी गई है। यह छूट विद्यार्थियों या कामकाजी वर्ग के लिए है। कम से कम 90 दिनों तक छात्रावास में रहने पर इस छूट का लाभ उठाया जा सकता है।

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