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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 04, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar Teacher: समस्तीपुर में हेडमास्टर और शिक्षिका सस्पेंड, एक मामले में जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई

    Updated: Sat, 04 Jan 2025 06:56 PM (IST)

    बिहार के समस्तीपुर जिले में एक सरकारी विद्यालय में तोड़फोड़ और हंगामे के मामले में प्रधानाध्यापक और एक शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। जिला कार्यक ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर
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    HighLights

    1. विद्यालय व कस्तूरबा में तोड़फोड़ से हुई क्षति की शिक्षिका के वेतन से कटौती की दी रिपोर्ट
    2. प्रधानाध्यापक से 16 दिसंबर 2024 को मांगा गया था जवाब, संतोषजनक जमाब नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई

    जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। मोहनपुर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरारी प्रांगण में अवस्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय में तोड़फोड़ और हंगामा मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) कुमार सत्यम ने प्रधानाध्यापक धर्मेंद्र कुमार राम एवं विद्यालय अध्यापिका प्रीति कुमारी को निलंबित कर दिया।

    डीपीओ ने प्रधानाध्यापक पर अराजक स्थिति उत्पन्न करने, स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं देने, बिना सूचना एवं बिना अवकाश स्वीकृति के ही विद्यालय से अनुपस्थित रहने तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मोहनपुर की छात्राओं के साथ अमर्यादित व्यवहार करने के मामले में कार्रवाई की गई।

    निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय उजियारपुर निर्धारित किया गया है। विद्यालय अध्यापिका का निलंबन अवधि में मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय दलसिंहसराय निर्धारित किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ता दिया जाएगा।

    मामले की जांच हेतु संचालन पदाधिकारी के रूप में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मध्याह्न भोजन योजना) एवं उपस्थापित पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया।  पूरे मामले की जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मोहनपुर ने की। साथ ही जांच रिपोर्ट शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी सौंपी गई थी।

    बीईओ ने रिपोर्ट दिया था कि विद्यालय में होने वाली किसी भी क्रियाकलाप को प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा स्थानीय लोगों में गलत तरीके से प्रचारित व प्रसारित किया जाता है।

    विद्यालय संचालन में गतिरोध उत्पन्न करने के विरुद्ध विद्यालय अध्यापक प्रीति कुमारी एवं व्यवस्था संचालन में आवश्यक कार्रवाई की वजह गतिरोध में सहयोग करने तथा स्वयं अमर्यादित आचरण प्रस्तुत करने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए निलंबित करने की अनुशंसा की थी।

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    साथ ही विद्यालय तथा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में हुए क्षति की पूर्ति विद्यालय अध्यापक प्रीति के वेतन से कटौती करने की भी अनुशंसा की है।

    ग्रामीणों को गलत सूचना देकर विद्यालय में कराया गया तोड़फोड़

    • बीईओ ने रिपोर्ट में बताया कि विद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न करने के साथ ही बार-बार इस प्रकार की घटना को लेकर प्रधानाध्यापक से 16 दिसंबर 2024 को स्पष्टीकरण किया गया था।
    • इसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया था। वहीं दो जनवरी को विद्यालय अध्यापक द्वारा अनावश्यक रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राओं के साथ अवैध व्यवहार किया गया।
    • साथ ही स्थानीय लोगों को गलत सूचना देकर विद्यालय में काफी हंगामा एवं तोड़फोड़ कराया गया। इससे विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को काफी क्षति हुई।
    • प्रीति विद्यालय के किसी भी मामले का राजनीतिकरण करने में बाज नहीं आती है। इसमें प्रधानाध्यापक का सहयोग आंतरिक रूप से प्रीति के प्रति रहता है।

    बिना सूचना विद्यालय से गायब रहते है शिक्षक

    प्रधानाध्यापक बिना सूचना अवकाश स्वीकृति के ही अक्सर विद्यालय में अनुपस्थित रहते है। साथ ही शिक्षकों का भी कई दिनों तक उपस्थिति कालम को खाली छोड़कर अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करते है। इसको लेकर विद्यालय में अराजक स्थिति उत्पन्न होती है।

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