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    सिवान में बिना मान्यता चल रहे 2 आवासीय स्कूल होंगे बंद, बीडीओ ने 1 लाख रुपये लगाया जुर्माना

    Updated: Fri, 07 Aug 2026 02:49 PM (IST)

    सिवान के दरौंदा प्रखंड में बिना मान्यता संचालित हो रहे दो आवासीय विद्यालयों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। ...और पढ़ें

    2 आवासीय स्कूल होंगे बंद ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

    2 आवासीय स्कूल होंगे बंद ( एआई जेनरेटेड तस्वीर )

    HighLights

    1. दरौंदा में दो आवासीय विद्यालयों पर कार्रवाई की अनुशंसा।

    2. बिना मान्यता संचालन, आरटीई अधिनियम का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

    3. बीडीओ ने बंद करने, सील करने और एफआईआर की सिफारिश की।

    संवाद सूत्र, दरौंदा (सिवान)। प्रखंड क्षेत्र में बिना मान्यता संचालित हो रहे दो आवासीय विद्यालयों के विरुद्ध प्रशासन ने कार्रवाई की अनुशंसा की है। प्रखंड विकास पदाधिकारी सिम्पी कुमारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान को पत्र भेजकर ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय, सवान बिग्रह और ज्ञान लोक आवासीय विद्यालय, दारौंदा को तत्काल प्रभाव से बंद कर सील करने की अनुशंसा की है। दोनों विद्यालयों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम  2009 के प्रावधानों के गंभीर उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।

    बीडीओ ने छह अगस्त को जारी पत्र में बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम द्वारा विद्यालयों की जांच की जा रही थी। इसी क्रम में दोनों विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। 

    जांच में विद्यालयों का बिना प्रस्वीकृति संचालन किए जाने की बात सामने आई। जांच प्रतिवेदन के अनुसार दोनों विद्यालय करीब तीन वर्षों से बिना मान्यता संचालित किए जा रहे थे।

    नामांकन के समय विभिन्न शुल्क लेने का आरोप

    जांच में विद्यालय प्रबंधन द्वारा बच्चों के नामांकन के समय विभिन्न प्रकार के शुल्क लिए जाने का भी उल्लेख किया गया है। विभागीय पत्र का जवाब नहीं देने और बिना प्रस्वीकृति विद्यालय का संचालन जारी रखने की बात भी प्रतिवेदन में कही गई है। 

    इसके अलावा पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षकों की मौजूदगी नहीं रहने, छात्र-शिक्षक अनुपात का पालन नहीं करने तथा विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन नहीं किए जाने की बात जांच में सामने आई।

    पुस्तकालय नहीं, अभिलेखों में भी गड़बड़ी

    जांच प्रतिवेदन में विद्यालय में पुस्तकालय का अभाव, पंजीकरण समाप्त होने के बाद भी संचालन जारी रखने तथा आवेदन संख्या को लेकर गड़बड़ी किए जाने का उल्लेख है। इन अनियमितताओं को आरटीई एक्ट  के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है।

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    एफआईआर कराने की भी अनुशंसा

    बीडीओ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से आरटीई एक्ट  के तहत विद्यालय प्रबंधन पर एक लाख रुपये जुर्माना तथा नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त दंड लगाने की अनुशंसा की है। साथ ही दोनों विद्यालयों को तत्काल बंद कर सील करने की कार्रवाई करने को कहा गया है।

    विद्यालय प्रबंधन पर बच्चों से अवैध राशि वसूलने और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने की भी अनुशंसा की गई है। वहीं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें समीप के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कराने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है।

    बीडीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र की प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, जिलाधिकारी, सिवान और सारण प्रमंडल के आयुक्त को भी भेजी गई है। जांच प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पांच अगस्त को उपलब्ध कराया गया था।