TET पास शिक्षकों को ही मिलेगा प्रमोशन, सिवान जिले में DEO ने सभी BEO से मांगी रिपोर्ट
सिवान में अब शिक्षकों को प्रोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, यह सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर डीईओ ने निर्देश ...और पढ़ें

TET पास शिक्षकों को ही मिलेगा प्रमोशन, सिवान जिले में DEO ने सभी BEO से मांगी रिपोर्ट
HighLights
प्रोन्नति के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अब अनिवार्य।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर डीईओ ने निर्देश दिए।
बीईओ से शिक्षकों की टीईटी रिपोर्ट मांगी गई।
संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना अब शिक्षकों को प्रोन्नति (प्रमोशन) का लाभ नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों (बीईओ) को पत्र जारी कर सभी कोटि के शिक्षकों की टीईटी उत्तीर्णता से संबंधित प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
डीईओ ने जारी पत्र में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025 में पारित आदेश के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही प्रोन्नति का लाभ दिया जाएगा। एक सितंबर 2025 के बाद जिन शिक्षकों को प्रोन्नति दी गई है या भविष्य में दी जानी है, उनके टीईटी उत्तीर्ण होने की स्थिति का सत्यापन किया जाएगा।
पत्र में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में पांच वर्ष से कम समय शेष है, वे टीईटी उत्तीर्ण किए बिना सेवा में बने रह सकते हैं, लेकिन यदि वे प्रोन्नति चाहते हैं तो उनके लिए टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
वहीं, जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक शेष है, उन्हें न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित अवधि के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा नहीं करने पर सेवा संबंधी कार्रवाई की जा सकती है।
डीईओ ने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि अपने-अपने प्रखंड के शिक्षकों का नाम, शिक्षक की कोटि, विद्यालय का नाम, टीईटी उत्तीर्णता की स्थिति तथा उत्तीर्णता वर्ष का विवरण निर्धारित प्रपत्र में शीघ्र उपलब्ध कराएं, ताकि न्यायालय के आदेश के अनुरूप आगे की कार्रवाई समय पर पूरी की जा सके। शिक्षा विभाग के इस निर्देश का असर सिवान जिले के सभी सरकारी विद्यालयों पर पड़ेगा।