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    गोरखपुर–सिवान पैसेंजर में रात का बवाल, चेन पुलिंग के बाद ट्रेन मैनेजर पर पथराव; चार दिन बाद खुला राज, एक गिरफ्तार

    Updated: Mon, 03 Aug 2026 04:20 PM (GMT+05:30)

    गोरखपुर-सिवान पैसेंजर ट्रेन के मैनेजर पर पथराव के मामले में घटना के चार दिन बाद एक आरोपी अरबाज को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 30 जुलाई को चेन पुलिंग ...और पढ़ें

    दो-तीन लोगों ने किया पथराव

    दो-तीन लोगों ने किया पथराव

    HighLights

    1. ट्रेन मैनेजर पर पथराव मामले में एक गिरफ्तार।

    2. चेन पुलिंग के बाद हुआ था यह हमला।

    3. आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई।

    जागरण संवाददाता, सिवान। गोरखपुर कैंट–सिवान पैसेंजर ट्रेन के ट्रेन मैनेजर पर पथराव के मामले में रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और जीआरपी की संयुक्त टीम को सफलता मिली है। घटना के चार दिन बाद टीम ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया।

    गिरफ्तार आरोपित की पहचान नगर थाना क्षेत्र के नवलपुर निवासी मोहम्मद मजहर के पुत्र अरबाज के रूप में हुई है।

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच जारी है।

    चेन पुलिंग के बाद ट्रेन मैनेजर पर हमला

    आरपीएफ इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र यादव के अनुसार, 30 जुलाई की रात करीब 10:35 बजे गोरखपुर कैंट–सिवान पैसेंजर ट्रेन संख्या 55042 में जीरादेई और सिवान जंक्शन के बीच दाहा नदी के पास लगातार दो बार चेन पुलिंग हुई थी। ट्रेन मैनेजर कृष्ण कुमार चेन पुलिंग को रीसेट करने के बाद गार्ड ब्रेक की ओर लौट रहे थे।

    दो-तीन लोगों ने किया पथराव

    इसी दौरान दो से तीन अज्ञात लोगों ने ट्रेन मैनेजर के साथ अभद्रता की और पथराव कर दिया। घटना में उनके बाएं पैर में हल्की चोट आई।

    सूचना मिलते ही आरपीएफ पोस्ट प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद्र यादव टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

    आसपास के लोगों से पूछताछ के साथ संदिग्धों की पहचान के लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई गई।

    गेटमैन से भी ली गई जानकारी

    जांच टीम ने असामाजिक तत्वों की पहचान के लिए मुखबिरों की मदद ली। इसके अलावा एलसी गेट संख्या 94/ए पर तैनात गेटमैन से भी घटना के संबंध में जानकारी ली गई।

    मामले में आरपीएफ पोस्ट पर अपराध संख्या 412/26 के तहत रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई।

    आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त जांच

    वहीं, जीआरपी ने अपराध संख्या 140/26 के तहत रेल अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में अज्ञात आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की।

    मामले की जांच आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों को सौंपी गई। आरोपितों की पहचान के लिए जांच का दायरा बढ़ाया गया।

    संयुक्त टीम ने एक आरोपित को दबोचा

    मामले के उद्भेदन के लिए आरपीएफ, जीआरपी और सीआईबी छपरा की संयुक्त टीम गठित की गई। लगातार छानबीन, तकनीकी जांच और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर टीम ने अरबाज को गिरफ्तार कर लिया।

    रेलवे सुरक्षा बल के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपितों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान जारी है।

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