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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Bihar News: 16 लाख रुपये का अनाज हो गया छूमंतर, कालाबाजारी को लेकर डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Rajesh Kumar SinghEdited By: Mukul Kumar
    Updated: Sun, 26 Nov 2023 04:40 PM (IST)

    अनाज कालाबाजारी मामले में डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 लाख 90 हजार से अधिक राशि मूल्य के अनाज के गबन करने का मामला उजागर हुआ है। बेचे गए ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. जांच के क्रम में गोदाम में उपलब्ध नहीं था अनाज
    2. मुकदमा दर्ज होते ही क्षेत्र में मचा हड़कंप

    संवाद सूत्र, सरायगढ़ (सुपौल)। सरायगढ़-भपटियाही प्रखंड की बनैनियां पंचायत में एक डीलर द्वारा सरकारी गोदाम से मिले 471 क्विंटल अनाज को खुले बाजार में बेच दिए जाने का मामला सामने आया है।

    बेचे गए अनाज में सरकार द्वारा कोरोना काल में लोगों को मुफ्त में दिए जाने वाले चावल तथा गेहूं भी शामिल है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने इस मामले को लेकर भपटियाही थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    दर्ज प्राथमिकी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी चंडिकेश्वर झा ने कहा है कि बनैनियां पंचायत के जन वितरण विक्रेता रामू सदा के गोदाम की जांच अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की गई।

    तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया लाइसेंस

    जांच के क्रम में उसके गोदाम में अनाज उपलब्ध नहीं था जबकि ई पाश मशीन में जो खाद्यान्न उपलब्ध है उसके अनुसार गोदाम में 130 क्विंटल 2 किलो गेहूं तथा 341 क्विंटल 62 किलो चावल है। जांच के दौरान गोदाम में अनाज शून्य पाया गया था।

    प्राथमिकी में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अनियमित एवं खाद्यान्न गबन कालाबाजारी पाते हुए डीलर रामू सदा जन वितरण विक्रेता बनैनियां की अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया एवं सरकारी खाद्यान्न कालाबाजारी करने के आरोप में रामू सदा के विरुद्ध अवशेष अनाज के समतुल्य राशि की वसूली हेतु नीलाम पत्र बाद दायर करने का निदेश दिया गया।

    नियम का नहीं किया गया पालन

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आवेदन में कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश ज्ञापांक को 278 दिनांक 6.7.2023 के द्वारा डीलर रामू सदा को सभी अनाज बगल के डीलर मु. अजहर को हस्तगत करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसका भी पालन नहीं हुआ।

    कहा है कि उक्त डीलर के ई-पाश मशीन में उपलब्ध 471 क्विंटल 64 किलो अनाज की कीमत 15 लाख 90 हजार 342 होती है, जिसका डीलर ने गबन कर लिया।

    प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के आवेदन पर थानाध्यक्ष भपटियाही प्रशांत कुमार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कांड संख्या 198/23 दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। मुकदमा दर्ज होते ही क्षेत्र में हड़कंप दिखाई दे रहा है।

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