दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, 14 साल पुराने मानहानि केस में हाजीपुर कोर्ट ने किया बरी
मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हाजीपुर सिविल कोर्ट ने 14 साल पुराने मानहानि के मुकदमे में बरी कर दिया है। ...और पढ़ें

पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। (फाइल फोटो)
HighLights
दिग्विजय सिंह हाजीपुर सिविल कोर्ट से बरी हुए।
14 साल पुराना मानहानि का मुकदमा था।
बाबा रामदेव पर टिप्पणी से जुड़ा था मामला।
जागरण संवाददाता, हाजीपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह स्थानीय सिविल कोर्ट की एक अदालत में चल रही 14 वर्षों पुरानी मानहानि के एक मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया गया।
स्थानीय सिविल कोर्ट के अवर मुख्य न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार ने मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान अपने फैसले में उन्हें बाईज्जत बरी कर दिया है। फैसले के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अदालत की कार्यवाही से जुड़े रहे।
दिग्विजय सिंह की ओर से अदालत में लगातार उनका पक्ष रख रहे अधिवक्ता युवराज सुनील सिंह ने बताया वर्ष 2012 में बाबा रामदेव के खिलाफ टिप्पणी पर हाजीपुर के भाजपा नेता रहे प्रो. अजीत कुमार सिंह ने स्थानीय सिविल कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का यह वाद दायर किया था। जिसमें दिग्विजय सिंह पर बाबा रामदेव को अपशब्द कहने का आरोप लगाया गया था।
इस मामले में सदेह पेश होकर उन्हें अपनी गवाही दर्ज करानी पड़ी थी। अंतिम फैसले में उन्हें अदालत से बाईज्जत बरी होने पर अधिवक्ता युवराज सुनील सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
अदालत से उन्हें बरी होने पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, महेश प्रसाद राय, कुमार गौतम, अधिवक्ता राजीव कुमार, शशि भूषण राय, सुनील कुमार सिंह, सुबोध कुमार सिंह, दिलीप दास, मुकुल कुमार राजू आदि ने भी खुशी जताई है।