अनिल अंबानी की बढ़ी मुसीबत! लोन धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, कब की मिली तारीख?
Anil Ambani loan fraud: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह से जुड़े 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई 8 मई तक के ...और पढ़ें
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अनिल अंबानी की बढ़ी मुसीबत! लोन धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई, कब की मिली तारीख?
HighLights
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी धोखाधड़ी मामले की सुनवाई टाली
40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी का आरोप
याचिकाकर्ता ने अनिल अंबानी की गिरफ्तारी न होने पर सवाल उठाया
नई दिल्ली| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अनिल धीरूभाई अंबानी समूह और उसकी कंपनियों से जुड़े बड़े पैमाने पर बैंकिंग धोखाधड़ी के आरोपों वाली जनहित याचिका की सुनवाई 8 मई तक के लिए स्थगित कर दी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की पीठ पूर्व नौकरशाह ईएएस शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) की कंपनियों द्वारा कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
शुरुआत में, सीबीआइ और ईडी की ओर से पेश हुए सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों ने 23 मार्च को जारी निर्देशों के अनुसार मामले की नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है।
याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कहा?
जनहित याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा,
सीबीआई और ईडी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी हैं। मुख्य आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अनिल अंबानी को मुख्य आरोपित के रूप में पहचाना गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।''
सॉलिसिटर जनरल ने कहा, “मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि 'एक्स' या 'वाई' को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हमने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी हैं।''
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