GST Taxpayers Alert: ऑफिस की जगह बदलने पर पुराने GST नोटिस का क्या होगा? CBIC ने दिया बड़ा अपडेट
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने स्पष्ट किया है कि व्यवसाय स्थान बदलने पर नया क्षेत्राधिकार करदाता के सभी लंबित मामलों को संभ ...और पढ़ें

करदाता के दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद भी पूरी तरह वैध रहेगी।
नई दिल्ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने स्पष्ट किया है कि जब कोई पंजीकृत करदाता अपने व्यवसाय को मूल स्थान वाले कर क्षेत्राधिकार से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है, तो नया क्षेत्राधिकार उस करदाता से जुड़े सभी लंबित मामलों की जिम्मेदारी संभालेगा और उनका निपटान करेगा।
करदाता के दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद भी पूरी तरह वैध
सीबीआइसी ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) कानून के तहत जांच, आडिट, कारण बताओ नोटिस या न्यायिक निर्णय जैसी कोई भी कार्रवाई, जो स्थानांतरण से पहले के क्षेत्राधिकार प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी, वह करदाता के दूसरे क्षेत्र में जाने के बाद भी पूरी तरह वैध रहेगी।
सीबीआइसी ने एक सर्कुलर में कहा, ‘स्थानांरण वाले क्षेत्र में प्राधिकारण ऐसी पूर्व में की गई वैध कार्रवाई को स्वीकार करेगा, उसे प्रभावी बनाएगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा, मानो उसने स्वयं उसे शुरू किया हो।’ बोर्ड ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों से ऐसे मामलों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिनमें करदाता के मूल कारोबार स्थान बदलने के बाद क्षेत्राधिकार में बदलाव हो जाता है।
इसमें यह भी कहा गया है कि यदि स्थानांतरण के बाद पूर्व क्षेत्राधिकार अधिकारी के संज्ञान में कोई नया मुद्दा आता है, तो उसे आगे की कार्रवाई के लिए नए क्षेत्राधिकार अधिकारी को सूचित करना होगा। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी कार्रवाई या कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान करदाता दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित हो जाता है, तो नया क्षेत्राधिकार अधिकारी उस मामले को वहीं से आगे बढ़ाकर पूरा करेगा जहां से वह रुका था।