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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 01, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    New Tax Regime को लेकर कहीं आपको भी तो नहीं ये गलतफहमी, वित्त मंत्रालय से समझिये सही और पूरी बात

    Updated: Mon, 01 Apr 2024 09:38 AM (IST)

    आज से नया कारोबारी साल शुरू हो गया है। इसी के साथ आज से नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) भी डिफॉल्ट रिजीम बन गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस ...और पढ़ें

    New Tax Regime को लेकर कहीं आपको भी तो नहीं ये गलतफेहमी
    New Tax Regime को लेकर कहीं आपको भी तो नहीं ये गलतफेहमी

    बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। ऐसे में इन गलत जानकारी से टैक्सपेयर को बचने के लिए वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है।

    कई सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2024 से कर व्यवस्था (Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं होगा। सोशल मीडिया पर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर कई भ्रामक जानकारी फैल रही है। इस तरह की भ्रामक जानकारी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर स्पष्टीकरण दिया।

    वित्त मंत्रालय ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि 1 अप्रैल 2024 से न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम बन जाएगी। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब काफी कम है पर इसमें कई तरह की डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है। टैक्स डिडक्शन का लाभ पुरानी कर व्यवस्था में मिलता है।

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    करदाता अभी भी अपने हिसाब ले टैक्स रिजीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां तक कि अगर वो नई कर व्यवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं तो वह असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल में टैक्स रिजीम को चेंज कर सकते हैं।

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    वित्त मंत्रालय के एक्स पोस्ट के अनुसार करदाता हर साल के लिए टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर सकते हैं। वह चाहें तो एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था से पुरानी या फिर इसके विपरीत का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

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