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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Financial Year और Assessment Year को लेकर कन्फ्यूजन करें दूर, जानिए दोनों में क्या होता है अंतर

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Mon, 17 Jul 2023 10:00 AM (IST)

    Financial Year and Assessment Year हमने कई बार फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में सुना होगा। कई बार हम इन दोनों शब्दों के बीच कंफ्यूज हो जाते ...और पढ़ें

    Financial Year और Assessment Year को लेकर कन्फ्यूजन करें दूर
    Financial Year और Assessment Year को लेकर कन्फ्यूजन करें दूर

     नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इस महीने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। सरकार ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है। अगर आप रिटर्न फाइल करते समय कोई भी छोटी सी गलती कर देते हैं तब आपका रिटर्न अमान्य हो जाएगा। कई बार हम फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे में आइए, जानते हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है?

    फाइनेंशियल ईयर क्या होता है?

    सालभर की जो भी अवधि होती है जिसमें आप कमाते हैं उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। सरकार द्वारा पेश किया गया बजट भी एक वित्त वर्ष का होता है। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 से एक नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है जो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा।

    आपको बता दें कि एडवांस टैक्स के अलावा टीडीएस को वित्त वर्ष में भरा जाता है। ये दोनों टैक्स इनकम के अनुमानित गणना के आधार पर होती है। आप एक साल में कितना टैक्स देंगे इसकी जानकारी आपको असेसमेंट ईयर के जरिये पता चलता है।

    असेसमेंट ईयर क्या होता है?

    जब भी कोई वित्त वर्ष खत्म होता है तो उसके तुरंत बाद असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है। ये वो साल होता है जब आप अपनी कमाई का आकलन करते हैं। आप टैक्स का आकलन करने के बाद ही टैक्स का भुगतान करते हैं। अगर 2022 -23 का वित्त वर्ष 1 मार्च 2023 को खत्म हो गया है तो इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो गया है।

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    आपने एक वित्त वर्ष में कितनी कमाई की और उस पर आपको कितना टैक्स देना होगा ये असेसमेंट ईयर के जरिये तय किया जाता है। आप इस महीने के आखिरी 31 जुलाई 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 की कुल इनकम का आईटीआर फाइल करेंगे। असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स स्लैब वहीं रहेंगे जो वित्त वर्ष के लिए लागू होता है।

    आपको केवल इस बात का ध्यान रखना होगा कि वित्त वर्ष को शॉर्ट फॉर्म में FY और असेसमेंट ईयर को AY लिखा जाता है।