सर्च करे
Home
फोकस

Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Nov 04, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Income Tax भरना हो जाएगा आसान, ITR में बड़े बदलाव की तैयारी, जानें क्या है प्लान

    By Abhinav ShalyaEdited By:
    Updated: Fri, 04 Nov 2022 08:37 PM (GMT+05:30)

    Income Tax Return Filing केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से आईटीआर-7 को छोड़कर मौजूदा सभी आईटीआर को मर्ज करने का प्रस्ताव लाया गया है। जानका ...और पढ़ें

    CBDT Merge all Itr forms know full details and benefits
    CBDT Merge all Itr forms know full details and benefits

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स भरना बहुत से लोगों को झंझट भरा काम लगता है। लोग इस बात को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन-सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए। मौजूदा समय में इनकम टैक्स भरने के लिए आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-7 तक कई फॉर्म हैं, जिन्हें आयकर भरने वाले व्यक्ति को अपनी जरूरत के हिसाब से चुनना पड़ता है। कई करदाताओं को गलत फॉर्म के कारण पेनल्टी या फिर आयकर नोटिस का भी सामना करना पड़ता है।

    आज ही शुरू करें अपना शेयर मार्केट का सफर, विजिट करें- https://bit.ly/3n7jRhX

    इसी समस्या को कम करने के केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक कॉमन आरटीआर फॉर्म का प्रस्ताव रखा है। इसमें आरटीआर 7 को छोड़कर सभी आरटीआर यानी एक से छह तक को मर्ज करने के बारे में कहा है। इसके लिए सीबीडीटी ने इस प्रस्ताव पर सभी पक्षकरों से 15 दिसंबर तक सुझाव मांगे हैं।

    Income Tax फाइल करना हो जाएगा आसान

    अगर सीबीडीटी का आरटीआर फॉर्म एक से छह तक मर्ज करने का प्रस्ताव अमल में लाया जाता है, तो इनकम टैक्स भरना पहले के मुकाबले काफी आसान हो जाएगा। इनकम टैक्स भरने वाला कोई भी व्यक्ति आसानी से केवल एक फॉर्म भरकर अपना टैक्स जमा कर सकता है। इससे गलत फॉर्म चुनने के कारण लगने वाली पेनल्टी और नोटिस से भी छुटकारा मिल जाएगा। बता दें, इसे सरकार की ओर से आयकर प्रक्रिया को आसान करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है।

    क्या सभी ITR फॉर्म बंद हो जाएंगे? 

    सीबीडीटी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मौजूदा आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 बना रहेगा। इनकम टैक्स भरने वाला व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार आईटीआर 1 से लकेर आईटीआर 4 तक फॉर्म का चयन करके या फिर नया कॉमन आईटीआर फॉर्म चुनकर अपना रिटर्न जमा कर सकता है।

    खबरें और भी

    ये भी पढे़ं-

    Moonlighting: एक साथ दो कंपनियों में काम करने पर कितना लगता है टैक्स? जानिए क्या हैं इसके नियम 

    DCX Systems IPO का इस दिन हो सकता है अलॉटमेंट, जानें क्या है GMP का हाल