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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 28, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    ITR दाखिल करने के लिए बचा है 3 दिन का समय, ऑफलाइन मोड में रिटर्न भरने के लिए आज ही कर लें ये काम

    By Priyanka KumariEdited By: Priyanka Kumari
    Updated: Fri, 28 Jul 2023 07:50 PM (IST)

    ITR Filing देश के जिन भी नागरिक की सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये से ज्यादा हैउन्हें हर साल आईटीआर फाइल करना चाहिए। रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई ...और पढ़ें

    ITR Filing: how to file itr in offline mode
    ITR Filing: how to file itr in offline mode

    नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Income Tax Return: देश में अब तक 7 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल कर दिया है। अभी भी कई करदाता ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। आपको बता दें कि रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई 2023 है। अगर आपने भी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको ये काम जल्द से जल्द कर देना चाहिए क्योंकि अब केवल 5 दिन से कम का समय बचा है। अगर आप जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

    इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए,जानते हैं कि कोई भी टैक्सपेयर्स ऑफलाइन मोड में रिटर्न फाइल कैसे कर सकते हैं?  

    ऑफलाइन मोड में कैसे भरे रिटर्न

    • अगर आप ऑफलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले आईटीआर फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा।
    • इसके बाद आपको डाउनलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, यहां आपको अपनी इनकम भरनी होगी।
    • अब आप आईटीआर फॉर्म की एक्सेल शीट को डाउनलोड करना है।
    • आपको अब जिप फाइल ओपन करनी है और जरूरी कॉलम भरना है।
    • इसके बाद आपको अपने एक्सेल शीट की पुष्टि करनी है और टैक्स कैलकुलेट पर क्लिक करें।
    • अब आपको XML यूटिलिटी जनरेट करनी होगी। आप इसे सेव रखें।
    • अब आपको एक्सेल यूटिलिटी को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
    • इसके बाद आपको 6 ऑप्शन में से आईटीआर को वेरीफाई करना होगा।
    • अब आप अपना रिटर्न फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।

    रिटर्न फाइल में दिक्कत आए तो क्या करें

    अगर किसी करदाता को आईटीआर फाइल करने में कोई परेशानी आती है तो वह इनकम टैक्स के अधिकारिक पोर्टल पर जाकर इस लिंक (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/help/offline-utility) को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे स्टेप्स को फॉलो करके आईटीआर फाइल करना है।