यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Indian Railway: सफर के समय खो या फट जाए ट्रेन की टिकट तो तुरंत करें ये काम, नहीं लगेगा जुर्माना
Indian Railway Rule ट्रेन में सफर करते समय कई बार हम ट्रेन की टिकट भूल जाते हैं या खो जाती है। कई बार गलती से ट्रेन की टिकट फट भी जाती है। ऐसे में क्य ...और पढ़ें

HighLights
- ट्रेन के सफर के दौरान अगर टिकट फट जाए या फिर खो जाए तो रेलवे का क्या नियम है?
- टिकट के फट जाने या फिर खो जाने पर आपको जुर्माना देना होगा?
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Railway Knowledge: आज के समय में ट्रेन में यात्रा करना काफी पसंद आता है। ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना वैध है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा अगर आप किसी छोड़ने या फिर लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं तो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म (Railway Platform) जाने के लिए भी टिकट लेनी होती है। अगर आप टिकट नहीं लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना होता है।
कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन में यात्रा करते समय हमारी टिकट खो जाती है। कई बार हम घर पर ही टिकट भूल जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि टिकट के खो जाने पर भारतीय रेलवे के क्या नियम है? क्या यात्री ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं या फिर उन्हें जुर्माना देना होगा। आइए,हम आपको भारतीय रेलवे के नियमों (Indian Railway Rule) के बारे में बताते हैं।

भारतीय रेलवे के नियम
अगर सफर के दौरान ट्रेन की टिकट खो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप डुप्लीकेट टिकट (Duplicate Ticket) बनवाकर यात्रा कर सकते हैं। हर श्रेणी के लिए डुप्लीकेट टिकट की अलग फीस होती है। आप टीटीई के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप रेलवे स्टेशन से भी डुप्लीकेट टिकट बनवा सकते हैं।
डुप्लीकेट टिकट की फीस
भारतीय रेलवे के अधिकारिक वेबसाइट (indianrail.gov.in) के अनुसार यात्री को डुप्लीकेट टिकट के लिए फीस देनी होती है। यह फीस ट्रेन के श्रेणी के ऊपर निर्भर करती है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए 50 रुपये फीस देनी होती है। वहीं, उस से ऊपर की श्रेणी के लिए 100 रुपये चार्ज देना होता है। अगर आपका कंफर्म टिकट खो जाता है तो आपको डुप्लीकेट टिकट के साथ किराये का 50 फीसदी भुगतान करना होता है।
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वहीं, अगर आपको अपना ओरिजनल टिकट मिल जाता है तो आप ट्रेन छूटने से पहले ही रेलवे स्टेशन के काउंटर पर जाकर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाए गए पैसे वापस ले सकते हैं।
टिकट फट जाए तो क्या होगा
अगर कभी किसी यात्री से ट्रेन की टिकट फट जाती है तो उसे भी डुप्लीकेट टिकट बनानी होती है। इसके लिए यात्री को किराये का 25 फीसदी का भुगतान करना होगा। अगर आपकी वेटिंग टिकट फट जाती है तो आप डुप्लीकेट टिकट नहीं बनवा सकते हैं।
