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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 30, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Revise ITR Return Filing: आयकर विभाग के नोटिस के बाद क्या कर सकते हैं रिवाइज आईटीआर फाइल? कितना लगेगा जुर्माना

    By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
    Updated: Wed, 30 Aug 2023 05:00 PM (IST)

    e-File revise ITR आईटीआर दाखिल करते समय कई बार गलतियां हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकती है। नोटिस मिलने का मतलब कुछ परेश ...और पढ़ें

    टैक्सपेयर अपने आईटीआर को आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत संशोधित कर सकते हैं।
    टैक्सपेयर अपने आईटीआर को आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत संशोधित कर सकते हैं।

    HighLights

    1. नोटिस मिलने के बाद आप अपने आयकर रिटर्न में संशोधन कर सकते हैं।
    2. धारा 139(5) के तहत, आयकर अधिनियम करदाताओं को अपने आईटी रिटर्न को संशोधित करने का अधिकार देता है।
    3. आप आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

    नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में कभी-कभी गलतियां हो जाती है ऐसी स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। अक्सर आयकर विभाग की ओर से मिले नोटिस को लोग नकारात्मक रूप में देखते हैं जो गलत है।

    हमेशा यह जरूरी नहीं की आयकर विभाग का नोटिस मिलना मतलब परेशानी की कोई बात है, कभी-कभी, यह नोटिस आपके लिए अपने टैक्स रिटर्न में गलती सुधारने का सिर्फ एक सामान्य नोटिस होता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या आप नोटिस मिलने के बाद अपने आयकर रिटर्न को संशोधित (revise) कर सकते हैं या नहीं, और यदि हां तो कैसे।

    आईटीआर को कर सकते हैं रिवाइज?

    आपको बता दें कि हां, टैक्सपेयर अपने आईटीआर को बिल्कुल संशोधित कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत, करदाताओं को अपने आईटी रिटर्न को संशोधित करने का अधिकार देता है। टैक्स नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, करदाता अपने आईटी रिटर्न में यदि को गलती हो गई हो तो उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं।

    कब तक कर सकते हैं संशोधन?

    टैक्सपेयर संशोधित रिटर्न प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से तीन महीने पहले किसी भी समय तक कर सकते हैं। धारा 139(5) में प्रावधानों के तहत रिटर्न को संबंधित मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।

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    क्या देना होगा कोई जुर्माना?

    संशोधित रिटर्न दाखिल करने में आयकर विभाग कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाता। हालांकि, आय में संशोधन या टैक्स देनदारी में बदलाव की स्थिति में कुछ ब्याज लगाया जा सकता है।

    कैसे फाइल करें संशोधित आईटीआर?

    • अपनी यूजर आईडी और कैप्चा कोड के साथ आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।
    • एक बार लॉग इन करने के बाद, ई-फाइलिंग मेनू पर क्लिक करें और 'आयकर रिटर्न' लिंक चुनें।
    • इसके बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा जहां आपका पैन विवरण डिफॉल्ट रूप से दिखाया जाएगा। मूल्यांकन वर्ष, आईटीआर फॉर्म नंबर और फाइलिंग प्रकार (मूल या संशोधित रिटर्न) के विकल्प चुनें और अंत में 'ऑनलाइन तैयार करें और जमा करें'।
    • ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में 'सामान्य सूचना' टैब के तहत, रिटर्न फाइलिंग अनुभाग को 'संशोधित रिटर्न' और संशोधित फाइलिंग प्रकार को 'संशोधित' के रूप में चुनें।
    • इसके बाद, फॉर्म के अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ पावती संख्या और मूल रिटर्न दाखिल करने की तारीख दर्ज करें और सबमिट करें।
    • आखिर में आप तेजी से आईटीआर प्रोसेसिंग के लिए अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करें।